Phone में रखी Video ने लड़कों के लगवाए थाने में चक्कर, मामला कर देगा हैरान

Edited By Kalash,Updated: 22 Mar, 2025 05:53 PM

phone police raid

2 युवकों को अपने फोन के कारण बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं।

दोराहा/पायल (विनायक): ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के यौन शोषण के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री रखने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। बाद में कथित आरोपियों की पहचान सिमरनपाल सिंह पुत्र जगदीश सिंह, निवासी गांव चंकोइयां, पुलिस स्टेशन दोराहा, तहसील पायल और सुखप्रीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह, निवासी गली नंबर 4, गुरु गोबिंद सिंह नगर, खन्ना, जिला लुधियाना के रूप में हुई है।

यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर अपराध विभाग, पंजाब के कार्यालय द्वारा 23 दिसंबर, 2024 को प्राप्त सूचना के आधार पर की गई है। इसके अंतर्गत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खन्ना के प्रभारी इंस्पेक्टर गुरप्रताप सिंह द्वारा जांच की गई और परिणामस्वरूप आरोपी के खिलाफ 67-बी आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है।

इंस्पैक्टर गुरप्रताप सिंह ने बताया कि सिमरनपाल सिंह, टिपलाइन नंबर 197010603 और सुखप्रीत सिंह, टिपलाइन नंबर 196843621 के तहत अपने मोबाइल फोन पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री डाउनलोड करके रख रहे थे। इस सूचना के बाद पुलिस टीमों ने दोनों व्यक्तियों के घरों पर छापेमारी की और उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिन्हें आगे की जांच के लिए सीआई और टीएसयू, लुधियाना रेज को भेज दिया गया। विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, दोनों व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बाल पोर्नोग्राफी सामग्री डाउनलोड और संग्रहीत कर रहे थे। पुलिस ने उनके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67-बी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

इंस्पैक्टर गुरप्रताप सिंह ने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तुरंत बाद यह कार्रवाई पंजाब के डीजीपी श्री गौरव यादव और लुधियाना रेंज की पुलिस उपमहानिरीक्षक नीलांबरी विजय जगदाले और एसएसपी खन्ना डॉ. ज्योति यादव बैंस आईपीएस के दिशा-निर्देशों के तहत की गई है। उन्होंने कहा कि बाल यौन शोषण सामग्री देखना, रखना, अग्रेषित करना और रिपोर्ट न करना यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्कॉन) अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इससे पीड़ितों को आजीवन भारी क्षति हो सकती है। उन्होंने बताया कि बाल यौन शोषण सामग्री के प्रचार-प्रसार या वितरण के संबंध में गृह मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में साइबर अपराध पुलिस ऐसी सामग्री के अवैध उपयोग को रोकने के लिए विशेष अभियान चला रही है तथा पुलिस ने ऐसी अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।

इंस्पैक्टर गुरप्रताप सिंह ने लोगों को ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल न होने की चेतावनी दी। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों से संवेदनशील सामग्री की रिपोर्ट करने के लिए साइबर अपराध हेल्पलाइन से संपर्क करने का भी आग्रह किया गया है।

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