Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Dec, 2017 08:23 AM
माननीय हाईकोर्ट द्वारा गत दिनों शादी, नया साल व किसी अन्य समारोह की खुशी में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी जारी किए गए आदेशों की सरेआम उल्लंघना होती उस समय देखने को मिली जब गत-दिनों रात को रामा मंडी-होशियारपुर रोड पर स्थित मैरिज पैलेसों...
जालंधर(महेश): माननीय हाईकोर्ट द्वारा गत दिनों शादी, नया साल व किसी अन्य समारोह की खुशी में पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाए जाने संबंधी जारी किए गए आदेशों की सरेआम उल्लंघना होती उस समय देखने को मिली जब गत-दिनों रात को रामा मंडी-होशियारपुर रोड पर स्थित मैरिज पैलेसों में आयोजित शादी समारोहों के दौरान मेन रोड पर आयोजकों द्वारा पटाखे चलाए जा रहे थे। यह सिलसिला काफी देर तक लगातार चलता रहा। उक्त आदेश पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के लिए जारी किए गए हैं, क्योंकि यहां शादी समारोहों में अक्सर आतिशबाजी की जाती है।
आम लोगों को हुई भारी परेशानी
रात 9 से 10 बजे के बीच सड़क पर चल रहे पटाखों के कारण वहां से निकलने वाले आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शादी समारोह के आयोजकों ने पटाखे चलाते समय पूरी सड़क को रोक रखा था। सड़क रुकी होने के कारण बसों तथा वहां से निकलने वाले वाहन भी आगे कुछ समय के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। उन्हें पटाखे चलाने बंद होने तक इंतजार करना पड़ा।
पटाखों की आड़ में होते हंै हवाई फायर
पैलेसों में शादी समारोहों तथा अन्य खुशी के समय पर कुछ लोगों द्वारा पटाखों की आड़ में हवाई फायर भी कर दिए जाते हैं, क्योंकि आतिशबाजी व बड़े पटाखों के आवाज ही इतनी ’यादा होती है कि अगर कोई इस दौरान हवाई फायर भी करता है तो उसका पता नहीं चलता। लाइसैंसी पिस्तौल अपने पास रखने वाले बड़े लोग इसका पूरा लाभ उठाने से संकोच नहीं करते।
दीवाली व प्रकाशोत्सव पर भी लगी थी रोक
माननीय हाईकोर्ट ने दीवाली तथा प्रकाशोत्सव समारोहों के दौरान भी आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर रोक लगाई थी और कहा था कि शाम 6.&0 से लेकर रात 9.30 बजे तक ही केवल पटाखे बजाए जा सकते हैं और अगर कोई इस समय के बाद पटाखे चलाता है तो उसके खिलाफ बनती कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने इन आदेशों की पालना भी की थी।
पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को दिए हैं निर्देश
माननीय हाईकोर्ट ने लॉ इंफोर्समैंट एजैंसियों तथा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पटाखों पर रोक को लेकर जारी किए गए आदेशों को सख्ती से लागू करवाने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट का कहना है कि पॉल्यूशन स्तर लगातार बढ़ता होने के कारण इन दिनों शादियों के सीजन के दौरान ऐसा फैसला लेना अत्यंत जरूरी हो गया था।
मैरिज पैलेसों पर सख्ती करने की जरूरत
माननीय हाईकोर्ट की ओर से पटाखे चलाने तथा आतिशबाजी करने पर लगाए गए प्रतिबंध को मैरिज पैलेसों के मालिकों पर सख्ती से लागू करना होगा नहीं तो वे सुधरने वाले नही हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि पैलेस के अंदर पटाखे अगर कोई चलाता है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी है और अगर कोई मेन सड़क पर पटाखे चलाता है तो वे उसे नहीं रोक सकते। इसके लिए प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर उनका कोई जोर नहीं चलता।
उल्लंघना करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई : डी.सी.पी.
डिप्टी कमिश्नर पुलिस (डी.सी.पी.) राजेन्द्र सिंह ने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर माननीय हाईकोर्ट के जारी किए गए आदेशों पर कहा है कि अगर कोई माननीय कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना करता है तो उस पर बनती कानूनी कार्रवाई हर हाल में किसी जाएगी। उन्होंने कहा कि शादी तथा अन्य किसी भी समारोह में पटाखे नहीं चलाए जाने चाहिए। पुलिस अपने स्तर पर लोगों को पटाखे चलाने की अनुमति देने वाले मैरिज पैलेसों पर कड़ी नजर रख रही है। डी.सी.पी. ने कहा है कि मैरिज पैलेसो के नजदीक लगे हुए सी.सी.टी.वी. कैमरों की फुटेज भी चैक की जाएगी तांकि मौके की स्थिति को देखा जा सके।