मनाली बस हादसे में मृतक ड्राईवर/कंडक्टर के परिजनों के लिए विभाग का अहम ऐलान

Edited By Vatika,Updated: 15 Jul, 2023 11:50 AM

manali bus accident

पी.आर.टी.सी. के मैनेजिंग डायरैक्टर के पास भेजी जाएगी जिसके बाद बनती अगली कार्रवाई होगी।

जालंधर: हिमाचल रूट पर मनाली-कुल्लू गई पी.आर.टी.सी. की बस के ब्यास दरिया में बह जाने के कारण ड्राइवर व कंडक्टर की मौत हो गई है जिसके चलते विभाग द्वारा चालक दलों में प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया है जबकि परिजनों को सरकारी नौकरी देने पर विभागीय कार्रवाई करते हुए फाइल तैयार करवाई जा रही है। विभाग की ओर से यह घोषणा प्रदर्शन के दौरान की गई है।

विभाग द्वारा मुआवजा जारी करने संबंधी की जा रही देरी के चलते पनबस-पी.आर.टी.सी. ठेका कर्मचारी यूनियन द्वारा मृतक ड्राइवर के शव को पटियाला बस स्टैंड के नजदीक रख कर प्रदर्शन किया गया व बस अड्डे के गेट बंद करके परिचालन को रोक दिया गया। यूनियन द्वारा राज्यभर में बसों का चक्का जाम करने की दी गई चेतावनी के बाद विभाग द्वारा मृतक ड्राइवर व कंडक्टर के परिजनों को भोग से पहले 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की गई है। इसी संबंध में पैप्सू रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (पी.आर.टी.सी.) के हैड ऑफिस पटियाला द्वारा जारी किए गए पत्र संख्या नम्बर ''''स्पैशल-2’ में बताया गया है कि हिमाचल में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण चंडीगढ़ डिपो की बस संख्या नं. पी.बी.-65-बी.बी.-4893 मनाली जाते समय ब्यास दरिया में बह गई थी, जिससे इसमें सवार कर्मचारियों की मौत हो गई थी। इसके चलते तुरंत प्रभाव से 25-25 लाख की मदद दी जाएगी। विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिलाया गया है। इसमें कहा गया है कि चंडीगढ़ डिपो द्वारा फाइल तैयार करके पी.आर.टी.सी. के मैनेजिंग डायरैक्टर के पास भेजी जाएगी जिसके बाद बनती अगली कार्रवाई होगी।

भोग से पहले जारी हो मुआवजा राशि: ढिल्लों, चानण सिंह
यूनियन 
के प्रधान रेशम सिंह गिल व प्रदेश मीत प्रधान हरकेश कुमार विक्की ने कहा है कि विभाग ने यदि मुआवजा राशि देने में देरी की जाती है तो भविष्य में होने वाले प्रदर्शन के लिए विभागीय नीतियां जिम्मेदार होंगी। महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों, सीनियर मीत प्रधान चानण सिंह चन्ना ने कहा कि भोग से पहले मुआवजा राशि मृतकों के परिजनों के अकाऊंट में डाली जाए। उन्होंने कहा कि पक्की नौकरी कर्मचारी के परिजनों का हक बनता है, क्योंकि इंकम का माध्यम कर्मचारी की मौत के बाद खत्म हो गया है।

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