लाडोवाल टोल प्लाजा की बढ़ी मुश्किलेंअदालत ने 24 लोगों को निकाले सम्मन

Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Jun, 2018 11:57 AM

laddowal toll plaza increased challenges court extends 24 people

लाडोवाल टोल प्लाजा की मुश्किलें अब फिर से बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा के वरिष्ठ वकील कृष्ण कुमार की शिकायत पर लुधियाना-कपूरथला की अदालतों में प्लाजा के विरुद्ध फिर से केस शुरू हो गया है।

फिल्लौर (भाखड़ी): लाडोवाल टोल प्लाजा की मुश्किलें अब फिर से बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा के वरिष्ठ वकील कृष्ण कुमार की शिकायत पर लुधियाना-कपूरथला की अदालतों में प्लाजा के विरुद्ध फिर से केस शुरू हो गया है। कपूरथला की अदालत ने वकील की शिकायत मंजूर करते हुए ठेकेदार व कंपनी सहित 24 लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन भेजे हैं। 


पंजाब एंड हरियाणा के वरिष्ठ वकील सुनील मलहन उनके सहायक हेमंत व शिकायतकत्र्ता वकील कृष्ण लाल ने बताया कि गत 17 अप्रैल को कपूरथला की परमानैंट लोक अदालत की महिला जज मंजू राणा द्वारा लाडोवाल टोल प्लाजा को आदेश जारी कर तुरंत वाहनों से टोल वसूलने पर पाबंदी लगाई गई थी, परंतु सोमा आईसोलैक्स कंपनी ने अदालती आदेशों की अवमानना करते हुए लोगों से टोल वसूलना जारी रखा। 


मलहन ने बताया कि आज उन्होंने लाडोवाल टोल प्लाजा विरुद्ध कपूरथला की अदालत में कंटैप्ट पटीशन दायर की जिसमें नैशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन, एम.डी., डायरैक्टर, जनरल मैनेजर, प्रोजैक्ट डायरैक्टर सहित सोमा आईसोलैक्स के सभी अधिकारियों व लोगों से टोल वसूल कर उन्हें पर्ची देने वाले कर्मचारी, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर व एस.एच.ओ. लाडोवाल सहित कुल 24 लोगों को पार्टी बनाया गया है।  उन्होंने यह भी बताया कि टोल प्लाजा के जनरल मैनेजर एम.एल. शर्मा जो उस वक्त अदालत में मौजूद थे उन्हें वहीं सम्मन दे दिए गए। 

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