New Year Celebration: 31 की रात चलाए जाने वाले पटाखों को लेकर नए निर्देश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 30 Dec, 2024 08:54 PM

instructions regarding bursting of crackers on the night of 31st

नए साल के आगमन में अब कुछ ही समय शेष बचा है और लोगों को बेसब्री से इस पल का इंतजार है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी 31 दिसंबर की रात को मनाए जाने वाले जश्न व चलाए जाने वाले पटाखों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जालंधर : नए साल के आगमन में अब कुछ ही समय शेष बचा है और लोगों को बेसब्री से इस पल का इंतजार है। वहीं जिला प्रशासन की तरफ से भी 31 दिसंबर की रात को मनाए जाने वाले जश्न व चलाए जाने वाले पटाखों को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नववर्ष की शाम चलने वाले पटाखों को लेकर समय सीमा भी तय कर दी गई है, जिसमें नववर्ष की पूर्व संध्या: रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने के निर्देश जारी हुए हैं। 

डी.सी. की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी बिक्रेता पटाखों को स्टोर नहीं करेगा। विस्फोटक नियम, 2008 का नियम 88 के तहत "कोई भी व्यक्ति इन नियमों के तहत लाइसेंस प्राप्त परिसरों के अलावा किसी अन्य स्थान से आतिशबाजी नहीं बेच सकता। पटाखों को किसी भी समय साइलेंस जोन (जैसे अस्पताल, शिक्षण संस्थान आदि के पास) और सुची पिंड की सीमा के भीतर तथा आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल ऑयल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में फोड़ना या जलाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। वहीं खिलौनों/इलेक्ट्रॉनिक सामान के रूप में आने वाले आयातित पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

लाइसेंसधारी के लिए शर्तें:
लाइसेंसधारी केवल अधिकृत कारखानों या कंपनियों से अधिकृत पटाखे खरीदकर अपने लाइसेंसशुदा दुकानों पर बिक्री और भंडारण कर सकते हैं। विदेशी मूल के पटाखों की तस्करी और बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विदेशी मूल के पटाखों को प्रदर्शन, भंडारण, बिक्री और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयोग करना सख्त वर्जित होगा।

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