Edited By Kamini,Updated: 10 May, 2023 02:50 PM
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुताबिक कर्मचारी की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार उसकी पत्नी का है।
चंडीगढ़: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुताबिक कर्मचारी की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने का अधिकार उसकी पत्नी का है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां एक कर्मचारी की मौत के बाद नौकरी पाने वाली उसकी पत्नी द्वारा परिवार की देखरेख न करने के आरोप लगाते हुए कर्मचारी के भाई ने नौकरी की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने याचिका को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
याचिका दाखिल करते हुए जालंधर निवासी मनजिंदर सिंह ने कहा कि उनके भाई की मौत सड़क हादसे में हुई थी। सरकारी कर्मचारी होने के नाते उसकी पत्नी ने नौकरी के लिए आवेदन किया और उन्हें नौकरी भी दे दी गई। इसके साथ ही पंजाब सरकार की ओर से उन्हें 60 लाख रुपए भी दिए गए थे। याचिकाकर्ता का कहना था कि राशि मिलने के बाद उसके भाई की पत्नी माता-पिता की देखभाल नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ता को नौकरी दी जानी चाहिए ताकि मृत कर्मचारी के माता-पिता की देखभाल की जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि निर्धारित प्रावधान के तहत अनुकंपा के आधार पर मृतक मजदूर के एक आश्रित को ही रोजगार देने का प्रावधान है और इस पर पहला अधिकार मृतक की पत्नी का है।
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