Edited By swetha,Updated: 11 Mar, 2019 03:31 PM
बेअदबी मामले से सम्बंधित बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामले में निलंबित आई.जी. परमराज उमरानंगल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है।
फरीदकोटः बेअदबी मामले से सम्बंधित बहिबल कलां और कोटकपूरा गोलीकांड मामले में निलंबित आई.जी. परमराज उमरानंगल को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। फरीदकोट सैशन कोर्ट ने उमरानंगल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। आपको बता दें कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बहिबलकलां और कोटकपूरा गोलीकांड में आरोपी निलंबित आई.जी. परमराज सिंह उमरानंगल को ब्लैंकेट बेल पहले ही दे चुका है। इस बेल के मुताबिक उमरानंगल को किसी और मामले में भी पुलिस गिरफ्तार करना चाहेगी तो उन्हें पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा।
उल्लेखनीय है कि एस.आई.टी. ने बहिबल कला-कोटकपूरा गोलीकांड के मामले में उमरानंगल को गिरफ्तार किया था। एस.आई.टी. का दावा है कि उनके पास आई.जी. उमरानंगल के पास पुख्ता सबूत हैं कि इन दोनों घटनाओं में धरनाकारियों के खिलाफ बल उपयोग करने वाली पुलिस पार्टियों को उनके द्वारा लीड किया जा रहा था । वह बहिबल कलां मामले में पुलिस पार्टी की अगुवाई कर रहे मोगा के एस.एस.पी. चरनजीत सिंह शर्मा के साथ संपर्क में थे।