Edited By Kamini,Updated: 27 Sep, 2023 06:02 PM

पंजाब सी.एम. मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
पंजाब डेस्क : पंजाब सी.एम. मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी तहत कार्रवाई करते हुए, दविंदर कौर पुत्री झंडा सिंह जिला लुधियाना और अमृत कौर पुत्री हरजीत सिंह जिला पटियाला के फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को सरकारी स्तर पर गठित राज्य स्तरीय जांच कमेटी द्वारा खारिज कर दिया गया है।
जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से संयुक्त निदेशक होम्योपैथिक के पत्र की प्रति भेजते हुए लिखा था कि डॉ. दविंदर कौर पुत्री झंडा सिंह, जोकि जन्म से लोहार जाति से संबंधित थी, लेकिन एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से शादी करने के बाद, उसने अपने पति के नाम पर SC सर्टीफिकेट हासिल किया और उसके आधार पर उसने होम्योपैथिक मेडिकल अफसर की सरकारी नौकरी प्राप्त की। इसी प्रकार डॉ. अमृत कौर पुत्री हरजीत सिंह पटियाला की रहने वाली थीं और जन्म से अरोड़ा जाति से संबंधित थीं। शादी करने के बाद, उसने अपने पति के नाम पर SC सर्टीफिकेट प्राप्त किया, जिसके आधार पर उसने भी होम्योपैथिक मेडिकल अफसर की सरकारी नौकरी हासिल की।
कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि अनुसूचित जाति का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो जन्म से अनुसूचित जाति का हो, लेकिन इन दोनों मामलों में एससी प्रमाणपत्र शादी के बाद प्राप्त किया गया है जो किसी भी लाभ के लिए पात्र नहीं है। जिसके चलते राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी ने उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए विभाग को रिपोर्ट सौंपी है। मंत्री ने आगे कहा कि राज्य स्तरीय जांच कमेटी की कार्रवाई रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर पटियाला और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजते हुए आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है।
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