Edited By Vaneet,Updated: 24 Dec, 2019 09:24 PM
पंजाब में बिजली खपतकारों को बड़ा झटका देते पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमी...
चंडीगड़/पटियाला(परमीत): पंजाब में बिजली खपतकारों को बड़ा झटका देते पंजाब राज बिजली रेगुलेटरी कमीशन ने राज्य में घरेलू खपतकारों के लिए बिजली की दरें 30 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाने का फैसला किया है जबकि औद्योगिक क्षेत्र के लिए यह विस्तार 29 पैसे प्रति यूनिट होगा जबकि खतीबाड़ी क्षेत्र के लिए सरकार की द्वारा दी जा रही सब्सिडी अब पहले के मुकाबले 20 रुपए प्रति हार्स पावर अधिक महंगी पड़ेगी।
रेगुलेटरी कमीशन की ओर से दिए फैसले में बताया गया कि पावरकॉम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अंतर्गत तलवंडी साबो पावर लिमटिड और नाभा पावर लिमटिड को 1423.82 करोड़ रुपए की अदायगी की है। यह अदायगी खपतकारों के पास से 12 महीनों में 9.36 प्रतिशत दर पर वसूली जानी है। इसका अर्थ है कि यह खपतकारों के पास से कुल 1490.45 करोड़ रुपए की राशि वसूली जानी है। पावरकॉम ने रेगुलेटरी कमिशनर सुझाव दिया था कि 12 महीनों में 28 पैसे प्रति यूनिट की दर के साथ दरों में विस्तार करके यह वसूली की जाए।
इसके जवाब में कमीशन ने फैसला सुनाया है कि घरेलू खपतकारों के पास से 30 पैसे प्रति किलो वाट जबकि औद्योगिक खपतकारों के पास से 29 पैसे प्रति किलो वाट एपेयर और कृषि खपतकारों के पास से 20 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति महीना की दर के साथ खपतकारों के पास से वसूली की जाए। क्योंकि कृषि क्षेत्र के बिजली सब्सिडी की अदायगी पंजाब सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए यह अदायगी अब पंजाब सरकार की झोली पड़ेगी।