Edited By Urmila,Updated: 22 Jan, 2025 10:11 AM
बलकार सिंह के विरुद्ध दोषियों ने साजिश रच कर उससे 30 लाख ठगने की कोशिश की थी।
लुधियाना : भ्रष्टाचार के आरोपों में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमरिंदर सिंह शेरगिल की अदालत ने सदर खन्ना निवासी इंस्पैक्टर कुलदीप सिंह को 5 वर्ष व फाजिल्का निवासी गुरजिंदर सिंह मान और संगरूर निवासी इंद्रजीत कौर को चार-चार वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों को 50-50 हजार रुपए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक उक्त आरोपियों ने एक सोची-समझी साजिश के तहत आरोपी इंद्रजीत कौर से एक झूठी शिकायत बलकार सिंह के विरुद्ध करवा दी। शिकायत में यह कहा गया था कि बलकार सिंह ने इंद्रजीत कौर से 28 लाख रुपये उसे विदेश भेजने के नाम पर लिए। छानबीन के दौरान यह पाया गया कि बलकार सिंह के विरुद्ध दोषियों ने साजिश रच कर उससे 30 लाख ठगने की कोशिश की थी और उससे ले भी लिये थे। छानबीन के बाद पुलिस ने 4 फरवरी 2018 को पुलिस थाना सिटी रायकोट में उक्त तीनों दोषियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में तीनों ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत अदालत ने उक्त सजा सुनाई।
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