देवर ने भाभी और उसके आशिक का किया बेरहमी से कत्ल, अदालत ने सुनाई यह सख्त सजा

Edited By Kamini,Updated: 21 Sep, 2022 06:40 PM

brother in law brutally murdered sister in law court sentenced

जालंधर के सेशन जज रूपिंदरजीत सिंह चाहल की अदालत ने अपनी भाभी और उसके प्रेमी की हत्या करने वाले हत्यारे जतिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

जालंधर :  जालंधर के सेशन जज रूपिंदरजीत सिंह चाहल की अदालत ने अपनी भाभी और उसके प्रेमी की हत्या करने वाले हत्यारे जतिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर एक साल  की ओर सजा भुगतनी होगी। थाना सदर नकोदर थाने में 10 जून 2019 को हत्या का मामला दर्ज किया गया था। बीकर सिंह उर्फ बिट्टू निवासी गांव  आधी नकोदर  ने बताया था कि 9 जून की शाम वह पेड़ के नीचे बैठा था। उसने देखा कि उसका भतीजा आशु कुमार उर्फ ​​आशु किराना दुकान से सामान लेकर लौट रहा था। इसी बीच सामने से जितिंदर सिंह भिंदा आ गया, जिसने आशु को तेजधार हथियारों से मारना शुरू कर दिया।

वह दौड़ता हुआ आया तो भिंदा तेजधार हथियार  लेकर गली में चला गया। भतीजा बुरी तरह घायल हो गया। उसने भिंदा के पीछे जाकर देखा कि वह अपनी भाभी लवप्रीत उर्फ ​​प्रीति को भी तेजधर हथियार से मार रहा है। भिंदा दोनों को अधमरा छोड़कर भाग गया था। दोनों को 108 एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी मौत हो गई।

बीकर ने कहा था कि भिंडा को शक था कि भतीजा आशु की उसकी भाभी प्रीति के साथ दोस्ती है। पुलिस ने भिंदा को गिरफ्तार कर तेजधार हशियारों को बरामद कर लिया है। उसका मानना ​​था कि भाभी आशु की दोस्त हैं। उसने उन दोनों को रोका लेकिन उन्होंने नहीं माना, इसलिए उसने क्रोधित होकर उन्हें मार डाला। पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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