Edited By Kamini,Updated: 26 Mar, 2025 01:27 PM

एक तरफ जहां वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब का बजट पेश किया तो वहीं सीएम भगवंत मान केबिनेट के साथ अहम मीटिंग की है।
पंजाब डेस्क : एक तरफ जहां वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पंजाब का बजट पेश किया तो वहीं सीएम भगवंत मान केबिनेट के साथ अहम मीटिंग की है। इस मीटिंग में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Bhagwant Mann) के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब रैगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को लागू करने को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने पंजाब विधानसभा के चल रहे सत्र के दौरान इस एक्ट को पेश करने को भी मंजूरी दे दी। यह एक्ट रेत और बजरी के प्रॉसेसिंग में लगे क्रशर इकाइयों और स्क्रीनिंग प्लांटों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए विभाग को मजबूत करेगा। इससे राज्य में अवैध माइनिंग को रोकने और वैध माइनिंग कार्य चलाने में मदद मिलेगी।
भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 में संशोधन को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब में व्यापार अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक, इस संशोधन का उद्देश्य पंजाब में व्यावसायिक लागत को कम करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस एक्ट के तहत यदि किसी व्यक्ति ने पहले ही ऋण पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान कर दिया है और बाद में मार्गेज प्रॉपर्टी में बदलाव किए बिना प्रॉपर्टी तबदील करता है, तो उससे कोई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यदि नए ऋण की राशि पिछली राशि से अधिक है, तो शुल्क केवल अतिरिक्त राशि पर ही लगाया जाएगा।
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