पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट पर कृषि मंत्री तोमर ने उठाया बड़ा सवाल

Edited By Sunita sarangal,Updated: 05 Feb, 2021 02:07 PM

agriculture minister tomar raises big question

राज्यसभा में किसानों के आंदोलन को लेकर जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब सरकार.......

चंडीगढ़: राज्यसभा में किसानों के आंदोलन को लेकर जवाब देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पंजाब का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट देखिए। पंजाब सरकार के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में किसान गलती करेगा तो उसे जेल जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, किसान पर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है लेकिन जो मोदी सरकार ने एक्ट बनाया है कि उसमें किसान कभी भी बाहर हो सकता है। 20-22 ऐसे राज्य हैं, जिनके लिए नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट बनाया है या उन्होंने ए.पी.एम.सी. में शामिल किया है।

राज्यसभा में कृषि मंत्री ने कहा कि खरीद में पारदर्शिता आए, ई-ट्रांजेक्शन बढ़े, किसान को वाजिब दाम मिले, इसके लिए एक हजार मंडियों को ई-मंडी के रूप में परिवर्तित किया। एक हजार और मंडियों को ई-मंडी के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, इसका प्रावधान बजट में किया गया है। किसानों की आमदनी दोगुनी हो, किसानी का योगदान देश की जी.डी.पी. में तेजी से बढ़े, ये प्रावधान भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।

इस दौरान पंजाब का जिक्र करते हुए नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 'भारत सरकार कानूनों में किसी भी संशोधन के लिए तैयार है। इसके मायने ये नहीं लगाए जाने चाहिए कि कृषि कानूनों में कोई गलती है। पूरे एक राज्य में लोग गलतफहमी के शिकार हैं। ये एक ही राज्य का मसला है। हमने बार-बार कहा है कि ए.पी.एम.सी. खत्म नहीं होगी। किसानों को बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताएं। दुनिया जानती है कि पानी से खेती होती है, खून से खेती सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी खून से खेती नहीं कर सकती।'

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