बिजली चोरी करने के बाद नहीं दिया जुर्माना, हुई ये सख्त कार्रवाई

Edited By Kalash,Updated: 22 Jan, 2025 10:43 AM

action against electricity theft

आरोपी द्वारा सीधी कुंडी डालकर बिजली चोरी करने को लेकर पावरकॉम द्वारा 2,75,483 रुपए जुर्माना व कंपाऊंडिंग फीस के तौर पर 23880 रुपए डाले गए थे।

जालंधर : बिजली चोरी के केस में 2,99,363 रुपए जुर्माना व कंपाऊडिंग फीस अदा न करने वाले आरोपी को एंटी थैफ्ट थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया जहां से आरोपी को कपूरथला जेल भेज दिया गया।

पावरकॉम के एंटी थैफ्ट थाने के एस.एच.ओ. सुखपालजीत सिंह ने बताया कि जालंधर सर्कल की वैस्ट डिवीजन के अन्तर्गत आते उपभोक्ता बलिहार सिंह पर एंटी थैफ्ट थाने में एफ.आई.आर नंबर 717/2022 व 118/2023 के तहत अन्तर्गत बिजली चोरी संबंधी केस दर्ज है। 

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आरोपी द्वारा सीधी कुंडी डालकर बिजली चोरी करने को लेकर पावरकॉम द्वारा 2,75,483 रुपए जुर्माना व कंपाऊंडिंग फीस के तौर पर 23880 रुपए डाले गए थे। आरोपी पर कुल राशि की अदायगी 2,99,363 रुपए बनती थी, लेकिन उसने कंपाऊंडिंग व जुर्माना राशि की अदायगी नहीं की गई।

उन्होंने बताया कि ए.एस.आई. शिव कुमार, गुरमेल सिंह व केवल मसीह व गुरप्रीत सिंह द्वारा रेड करके आरोपी को काबू किया गया है। अदालती आदेशों पर आरोपी को 14 दिन के लिए कपूरथला जेल भेज दिया गया है।

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