कोर्ट कॉम्पलैक्स के निर्माण में 11.50 करोड़ का घोटाला, 8 अधिकारियों और ठेकादारों पर Action

Edited By Vatika,Updated: 12 Aug, 2024 11:12 AM

8 pwd officials contractor booked for misappropriation of 11 5 crore

कोर्ट कॉम्पलैक्स के निर्माण के मामले में 11.50 करोड़ रुपए के घपले (हेराफेरी) के मामले में थाना सदर

नवांशहर: कोर्ट कॉम्पलैक्स के निर्माण के मामले में 11.50 करोड़ रुपए के घपले (हेराफेरी) के मामले में थाना सदर नवांशहर की पुलिस ने 8 अधिकारियों तथा ठेकेदार फर्म सहित 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उक्त मामला करीब डेढ़ वर्ष पहले सुर्खियों में आया था तथा इस मामले में वकीलों की ओर से भी निर्माण कार्यों पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि निर्माण कार्य के लिए पहले 54 करोड़ रुपए की लागत निर्धारित की गई थी जिसे बाद में बढ़ा कर 65 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

उक्त मामले में 11.50 करोड़ रुपए की हेराफेरी बताई गई है। अधिकारियों ने मौके पर कम हुए काम के बावजूद ठेकेदार के अधिकतर बिल पास करते गए थे। यहां वर्णनीय है कि नवांशहर कोर्ट कॉम्पलैक्स का कार्य 2016 में शुरूआती लागत 54 करोड़ से शुरू हुआ था। धीमी गति से होने, हेराफेरी तथा काम में देरी तथा बढ़ती महंगाई से इसकी लागत को 54 से बढ़ा कर 65 करोड़ करना पड़ा था। चर्चा में रहे इस प्रोजैक्ट का काम ठेकेदार की ओर से बीच में ही बंद कर दिया गया था। जांच में सामने आया था कि ठेकेदार को उसके काम से कही अधिक अदायगी कर दी गई है।जांच में फंडों के दुरुपयोग तथा ड्यूटी में कोताही के चलते एक्सियन सहिर विभाग के कुल 8 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस प्रोजैक्ट के काम को पूरा करने के लिए 13 करोड़ रुपए का नया टैंडर पास किया गया था।

जिन अधिकारियों पर दर्ज किया गया मामला
थाना सदर नवांशहर की पुलिस ने सेवा मुक्त कार्यकारी इंजी. बलविन्दर सिंह, कार्यकारी इंजी. जसवीर सिंह जस्सी, राजिन्दर कुमार, उप मंडल इंजी.रामपाल, जूनियर इंजी. राजीव कुमार, राकेश कुमार, रजिन्दर सिंह, मंडल लेखा अधिकारी राजेश कुमार सिन्हा के अतिरिक्त गुरदासपुर की तुंग बिल्डर्स कंपनी के ठेकेदार के खिलाफ धारा 409, 420, प्रोवैशन आफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया गया है।

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