जिले में इन चीजों पर लगी पूर्ण पाबंदी, जारी हुए सख्त आदेश

Edited By Urmila,Updated: 09 Dec, 2024 05:17 PM

complete ban on these things in punjab

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने जिला पटियाला की सीमाओं के अंदर आम जनता के उलाईव हरे रंग (मिल्ट्री रंग) की वर्दियां, आर्मी बैच, टोपी, बैलट और आर्मी चिह्न आदि खरीद, बेच और प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

पटियाला : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने जिला पटियाला की सीमाओं के अंदर आम जनता के उलाईव हरे रंग (मिल्ट्री रंग) की वर्दियां, आर्मी बैच, टोपी, बैलट और आर्मी चिह्न आदि खरीद, बेच और प्रयोग करने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है।

उन्होंने जिला पटियाला की हद में शाम को सूरज डूबने के बाद और सुबह सूरज चढ़ने से पहले गौवंश की लोडिंग अनलोडिंग पर पूर्ण पाबंदी लगाई है और जिन लोगों ने गौवंश रखे हुए हैं, उनको पशु पालन विभाग के पास रजिस्टर्ड कराने के आदेश दिए हैं।

उन्होंने पटियाला जिले की हद में विवाह शादियों या अन्य खुशी के मौकों पर या फिर किसी भी तरह का प्रोग्राम पर भी प्रदूषण की समस्या को कंट्रोल करने के लिए पटाखों को बजाने/ चलाने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने जिला पटियाला की हद में म्यूनिसिपल समितियां, नगर पंचायतों और गांवों की पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला जब भी कोई व्यक्ति अपने घर में किरायदार/ नौकर/ पेइंग गेस्ट रखेगा तो वह उस का पूरा विवरण नजदीक के पुलिस थाने/ चौंकी में दर्ज कराना यकीनी बनाएगा। यह आदेश 5 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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