Edited By swetha,Updated: 12 Jul, 2018 09:05 AM
जिला व सैशन जज रूपनगर बी.एस. संधू की अदालत ने भुक्की के मामले में एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया है।
रूपनगर(कैलाश): जिला व सैशन जज रूपनगर बी.एस. संधू की अदालत ने भुक्की के मामले में एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी किया है।
एडवोकेट केसर सिंह ने बताया कि 18 सितम्बर, 2017 को सायं करीब 5.30 बजे घनौली से रूपनगर को आने वाले हाइवे पर गांव सुखरामपुर टी प्वाइंट पर ए.एस.आई. पवन कुमार सी.आई.ए. स्टाफ की टीम द्वारा नाका लगाया गया था। इस मौके घनौली से रूपनगर की तरफ आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार को जब रोका गया तो उसने अपना नाम जीत राम पुत्र देवी राम निवासी बीड़ पलासी (सोलन) बताया। पुलिस को उससे अढ़ाई किलोग्राम भुक्की बरामद हुई। माननीय न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत व सबूतों के अभाव के चलते आरोपी जीतराम को बरी कर दिया।