सरपंच व उसके भाई को मारने के आरोप में 4 लोगों को उम्रकैद व जुर्माना

Edited By Anjna,Updated: 24 Apr, 2018 02:04 PM

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जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 6 वर्ष पहले जिले के बहुचॢचत गांव खाई के सरपंच व ट्रक यूनियन निहाल सिंह वाला के अध्यक्ष तथा उसके भाई के कत्ल के मामले में शिकायतकर्ता के वकील सिमरजीत सिंह सेखों की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश की...

मोगा (संदीप): जिला एवं एडीशनल सैशन जज राजेन्द्र अग्रवाल की अदालत ने 6 वर्ष पहले जिले के बहुचॢचत गांव खाई के सरपंच व ट्रक यूनियन निहाल सिंह वाला के अध्यक्ष तथा उसके भाई के कत्ल के मामले में शिकायतकर्ता के वकील सिमरजीत सिंह सेखों की सुनवाई के दौरान अदालत में पेश की गई दलीलों व सबूतों तथा गवाहों के आधार पर एक सप्ताह पहले 16 अप्रैल को 4 आरोपियों को आरोपी करार दिया था।

वहीं माननीय अदालत द्वारा इस मामले में शामिल 3 कथित आरोपी तरसेम सिंह सोनू, कुलदीप कीपा व गुरजीत जीतू को सबूतों व गवाहों की कमी के चलते बरी कर दिया था। अदालत द्वारा इस मामले में आरोपियों को सजा देने के लिए 23 अप्रैल निर्धारित की गई थी।सोमवार को अदालत ने इस मामले में गुरजंट सिंह जंटा, मलकीत सिंह माटू, गुरसेवक सिंह तथा सुखविंद्र सिंह को उम्र कैद तथा आरोपी गुरसेवक सिंह को 30 हजार रुपए जुर्माना तथा बाकी 3 आरोपियों को 25-25 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

यह था मामला
पुलिस को दिए बयान में घटना में मारे गए सरपंच व निहाल सिंह वाला ट्रक यूनियन के अध्यक्ष गुरमेल सिंह खाई के बेटे सुखविंद्र सिंह ने आरोप लगाया था कि उसके पिता 6 जुलाई, 2012 को अपने सिक्योरिटी गार्ड मंगल राम के साथ ट्रक यूनियन से लौटे थे तथा उसके चाचा कर्म सिंह, आत्मा सिंह समेत अन्य व्यक्ति घर के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे।

इस दौरान हथियारों से लैस गुरजंट सिंह जंटा व उसके साथी मलकीत सिंह माटू, गुरसेवक सिंह, गुरजीत सिंह, तरसेम सिंह, धर्मजीत सिंह तथा कुलदीप सिंह ने उसके पिता सरपंच गुरमेल सिंह तथा चाचा कर्म सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। उसके  पिता द्वारा भी अपनी रिवाल्वर तथा उनके सिक्योरिटी गार्ड मंगल राम ने अपनी स्टेट गन से अपने बचाव के लिए जवाबी गोली चलाई। हमलावरों की गोलियां लगने से उसके पिता गुरमेल सिंह व चाचा कर्म सिंह की मौत हो गई थी।

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