जिला प्रशासन ने रद्द किया आइलैट्स सैंटर एवं ट्रैवल कंसलटैंसी का लाइसैंस, लगाई सील

Edited By swetha,Updated: 03 Sep, 2019 11:13 AM

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जिला प्रशासन ने जसवीर सिंह पुत्र जगदेव सिंह के विरुद्ध ‘दि पंजाब प्रीवैंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट-2012’ के सैक्शन 6 के तहत उस द्वारा चलाए जा रहे इंगलिश ट्री आइलैट्स कोचिंग सैंटर व ट्रैवल कंसलटैंसी मोगा का लाइसैंस रद्द कर दिया है।

मोगा(गोपी): जिला प्रशासन ने जसवीर सिंह पुत्र जगदेव सिंह के विरुद्ध ‘दि पंजाब प्रीवैंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट-2012’ के सैक्शन 6 के तहत उस द्वारा चलाए जा रहे इंगलिश ट्री आइलैट्स कोचिंग सैंटर व ट्रैवल कंसलटैंसी मोगा का लाइसैंस रद्द कर दिया है। जिला प्रशासन द्वारा इस केस की जांच की गई तथा इसमें पाया गया कि जसवीर सिंह ने कई विद्यार्थियों को फर्जी जी.आई.सी. (गारंटीशुदा आमदन प्रमाण-पत्र) जारी करके उनके भविष्य से खिलवाड़ किया, जिसके नतीजे तहत कनाडियन हाई कमीशन ने इन विद्यार्थियों के कनाडा वीजा पर 5 वर्ष के लिए रोक लगा दी।

विद्यार्थियों ने यह भी आरोप लगाया कि जसवीर सिंह द्वारा उनको धमकियां भी दी जाती थीं कि अगर वे उसके विरुद्ध कहीं भी शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वे दूसरे किसी भी देश में पढ़ाई करने के योग्य नहीं रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा की गई जांच में जसवीर सिंह अपने पर लगाए गए आरोपों को गलत साबित नहीं कर पाया, लिहाजा उसके द्वारा चलाई जा रही फर्म इंगलिश ट्री का लाइसैंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सैंटर को सील लगाकर अपनी अगली कार्रवाई आरंभ कर दी है।

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