Edited By Anjna,Updated: 20 Jan, 2019 11:33 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल 3 आरोपियों को सबूतों तथा गवाहों के आधार पर आज दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है।
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज चरनजीत अरोड़ा की अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी के मामले में शामिल 3 आरोपियों को सबूतों तथा गवाहों के आधार पर आज दोषी करार देते हुए 10-10 साल की कैद तथा 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश सुनाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अदालत ने आरोपियों को 1-1 साल की अतिरिक्त कैद भी काटने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के अनुसार थाना कोटईसे खां पुलिस ने 28 फरवरी 2014 को गश्त दौरान थाने की सीमा अधीन पड़ते गांव मस्तेवाला के सेमनाले नजदीक एक इंडिका कार को शक के आधार पर रोककर उसमें सवार गांव सैद जलालपुर निवासी संदीप सिंह उर्फ सोनू, कस्बा कोटईसे खां के गांव रामगढ़ निवासी जगजीत सिंह तथा गांव मसीता निवासी बलजिन्द्र सिंह से पूछताछ तथा कार में पड़ी बोरियों की तलाशी दौरान उनसे 80 किलो चूरा-पोस्त बरामद किया था। उनके खिलाफ पुलिस द्वारा 28 फरवरी 2014 को एन.डी.पी.एस. एक्ट की बनती धाराओं अधीन मामला दर्ज किया गया था।