Edited By swetha,Updated: 07 Jul, 2018 08:05 AM
अतिरिक्त सैशन जज दरबारी लाल की अदालत ने सतविंद्र सिंह उर्फ बिल्ली निवासी बंदा बहादुर नगर जालंधर को नशीले पाऊडर के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया। इस मामलेे में 2.6.15 को थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने सतविंद्र सिंह उर्फ बिल्ली को 45...
जालंधर(भारद्वाज): अतिरिक्त सैशन जज दरबारी लाल की अदालत ने सतविंद्र सिंह उर्फ बिल्ली निवासी बंदा बहादुर नगर जालंधर को नशीले पाऊडर के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया। इस मामलेे में 2.6.15 को थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस ने सतविंद्र सिंह उर्फ बिल्ली को 45 ग्राम नशीले पाऊडर समेत गिरफ्तार किया था।
वहीं अतिरिक्त सैशन जज कुलजीपाल सिंह की अदालत ने रजत कुमार उर्फ ज्योति निवासी गांव बल्लां को नशीले पाऊडर के मामले में आरोप साबित न होने पर बरी कर दिया। इस मामले में 27.4.15 को थाना फिल्लौर की पुलिस ने रजत कुमार उर्फ ज्योति को 110 ग्राम नशीले पाऊडर समेत गिरफ्तार किया था।
इसी तरह अतिरिक्त सैशन जज श्रीमती प्रीति साहनी की अदालत ने मनदीप कुमार व परमिंद्र राम निवासी फगवाड़ा को नशीली दवाइयों के मामले में आरोप साबित न होने पर (दोनों को) बरी कर दिया। इस मामले में 9.2.17 को थाना रामा मंडी की पुलिस ने मनदीप कुमार व परमिंद्र राम को नशीली दवाइयों समेत गिरफ्तार किया था।