Edited By Updated: 01 Mar, 2017 05:16 PM
जिला सैशन जज आर.एस. अतरी की अदालत द्वारा कमलदीश उर्फ लड्डू की हत्या करने के मामले में सुनील कुमार उर्फ सन्नी निवासी गांव बंगा को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद, 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया...
जालंधर (भारद्वाज): जिला सैशन जज आर.एस. अतरी की अदालत द्वारा कमलदीश उर्फ लड्डू की हत्या करने के मामले में सुनील कुमार उर्फ सन्नी निवासी गांव बंगा को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद, 10 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया जबकि जुवैना पत्नी कमलदीश उर्फ लड्डू को बरी कर दिया गया।
इस मामले में इंद्रजीत सिंह उर्फ इंद्र निवासी गांव बंगा ने 27.1.12 को थाना शाहकोट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई कमलदीश उर्फ लड्डू की किसी ने हत्या कर लाश सड़क किनारे फैंक दी। बाद में मृतक की मां ने पुलिस को बताया कि उसकी बहू जुवैना के सुनील कुमार उर्फ सन्नी के साथ अवैध संबंध हैं। उसका पति कमलदीश उनके रास्ते में रुकावट है। उसे रास्ते से हटाने के लिए सुनील कुमार ने बहाने से कमलदीश उर्फ लड्डू को अपने साथ ले जाकर कोई विषैली चीज खिलाकर बेहोश कर बाद में मफलर से गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस की जांच में सुनील कुमार ने जुवैना से अवैध संबंध के चलते उसके पति की हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने मृतक की पत्नी जुवैना और सुनील कुमार उर्फ सन्नी को बाद में गिरफ्तार कर लिया था।