जफरवाल पासपोर्ट अथॉरिटी को दे नई अर्जी, अथॉरिटी 3 सप्ताह में ले फैसला: हाईकोर्ट

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 08:50 AM

punjab high court

खालिस्तान कमांडो फोर्स (के.सी.एफ.) के पूर्व चीफ वस्सन सिंह जफरवाल की पासपोर्ट जारी किए जाने वाली मांग का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा करते हुए उसे नए सिरे से पासपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष अर्जी दायर करने को कहा है।

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): खालिस्तान कमांडो फोर्स (के.सी.एफ.) के पूर्व चीफ वस्सन सिंह जफरवाल की पासपोर्ट जारी किए जाने वाली मांग का पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने निपटारा करते हुए उसे नए सिरे से पासपोर्ट अथॉरिटी के समक्ष अर्जी दायर करने को कहा है। वहीं अथॉरिटी को आदेश दिए हैं कि अर्जी प्राप्त होने के 3 सप्ताह में फैसला ले। सरबत खालसा में हिस्सा लेने वाले जफरवाल की पासपोर्ट वाली मांग पर हाईकोर्ट ने जारी आदेशों में कहा है कि पासपोर्ट की अर्जी पर लिए गए फैसले से अगर वह संतुष्ट नहीं होते तो वह फिर से हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं। वर्ष 2014 में यह याचिका दायर की गई थी। 


मामले में पूर्व सुनवाई पर हाईकोर्ट ने केंद्र की खुफिया एजैंसी आई.बी. को जफरवाल की ताजा वैरिफिकेशन के आदेश दिए थे। दरअसल पासपोर्ट अथॉरिटी ने जफरवाल को पासपोर्ट जारी करने से इंकार कर दिया था और कहा था कि एजैंसियों की रिपोर्ट में सामने आया है कि जफरवाल के खिलाफ 9 केस चल रहे हैं और अगर उसे पासपोर्ट जारी कर दिया गया तो वह विदेश जाकर पुन: आतंकी सरगर्मियां शुरू कर सकता है। वहीं दूसरी ओर जफरवाल के वकील ने दलील दी थी कि जिन 9 के सों का हवाला दिया गया है उनमें आरोप साबित नहीं हो सके। वहीं जिस रिपोर्ट के आधार पर पासपोर्ट जारी करने से इंकार किया गया वह रिपोर्ट 2011 में तैयार की गई थी और अब हालात बदल गए हैं। इसे लेकर हाईकोर्ट ने ताजा रिपोर्ट तलब की थी। वहीं जफरवाल को पुन: अर्जी दायर करने को कहा था। इसके अलावा सुनवाई के दौरान केंद्र ने कहा था कि अर्जी अधूरी है, ऐसे में नए सिरे से अर्जी दायर की जानी चाहिए। 

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