Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Sep, 2017 08:55 AM
नगर निगम लुधियाना के सूचना अधिकारी की लापरवाही का खमियाजा निगम को पब्लिक अथॉरिटी के रूप में मुआवजे की राशि भरकर उठाना पड़ रहा है।
चंडीगढ़ (शर्मा): नगर निगम लुधियाना के सूचना अधिकारी की लापरवाही का खमियाजा निगम को पब्लिक अथॉरिटी के रूप में मुआवजे की राशि भरकर उठाना पड़ रहा है। आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि पब्लिक अथॉरिटी 26 सितम्बर तक 2 अलग-अलग मामलों में आवेदक को 5-5 हजार रुपए की अदायगी करे अन्यथा आयोग कठोर कार्रवाई के लिए मजबूर होगा।
राज्य सूचना आयुक्त ए.एस. चंदूरायन ने यह आदेश लुधियाना निवासी सतपाल शर्मा द्वारा दायर अलग-अलग अपीलों की सुनवाई के बाद दिया। सुनवाई के दौरान सूचना अधिकारी की ओर से आयोग में उपस्थित बिल्डिंग इंस्पैक्टर गुरविंद्र पाल सिंह ने आयोग को जानकारी दी कि आवेदक द्वारा मांगी गई वह सारी जानकारी दी जा चुकी है जो कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध थी।
उन्होंने इस संबंध में सहायक टाऊन प्लानर लुधियाना जोन डी. विजय कुमार द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र भी सौंपा लेकिन आयोग में उपस्थित आवेदक सतपाल शर्मा ने आयोग को जानकारी दी कि आयोग द्वारा गत 9 मई को इन मामलों में मुआवजे के दिए गए आदेश की अभी तक पब्लिक अथॉरिटी द्वारा पालना नहीं की गई है व उन्हें अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है। सूचना आयुक्त ने आवेदक की शिकायत को गंभीरता से लिया। आदेश की पालना व मुआवजा राशि अदा किए जाने की पुष्टि के लिए आयोग ने सुनवाई की अगली तारीख 3 अक्तूबर तय की है।