कैरोसीन आबंटन की गुत्थी सुलझाने के लिए लाभपात्र खपतकारों का खंगालें ब्यौरा

Edited By Updated: 28 Apr, 2017 01:15 PM

kerosene allocation issue

कर्मचारियों में कैरोसीन आबंटन मामले को लेकर मचे घमासान की गुत्थी सुलझाने के लिए अब पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है

लुधियाना(खुराना): कर्मचारियों में कैरोसीन आबंटन मामले को लेकर मचे घमासान की गुत्थी सुलझाने के लिए अब पंजाब सरकार ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत सरकार द्वारा राज्यभर के जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दो टूक लफ्जों में निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने जिले से संबंधित सभी सरकारी कैरोसीन व घरेलू गैस सिलैंडर का उपयोग करने वाले लाभपात्र परिवारों का ब्यौरा जुटाकर व रिपोर्ट तैयार कर तुरंत खाद्य एवं आपूर्ति  विभाग के है।डक्वार्टर को सौंपेंगे। उक्त मामले को लेकर पहले ही विभागीय अधिकारियों व डिपो मालिकों की राज्यभर में काफी किरकिरी हो चुकी है लेकिन बावजूद इसके गत दिनों केन्द्र सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए जारी किया गया कैरोसीन लोगों के हाथों नहीं लग पाया। इसके चलते अधिकतर लाभपात्र परिवारों के चेहरों पर मायूसी छाई रही।  

अब विभागीय कर्मचारी घर-घर जाकर करेंगे जांच-पड़ताल  
पत्र में साफ किया गया है कि योजना से जुड़े प्रत्येक कार्डधारक की जांच-पड़ताल के लिए विभागीय कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करेंगे। सर्वे में यह बात भी साफ की जाएगी कि घरेलू गैस का उपयोग कर रहे खपतकार का आधार कार्ड नंबर, तेल कम्पनी व गैस कम्पनी का नाम और खपतकार नम्बर आदि का ब्यौरा भी रिपोर्ट में दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त खपतकार परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर भी लिए जाने जरूरी हैं। 

3 महीने में सर्वे की रिपोर्ट देनी होगी 
उक्त मामले संबंधी सरकार के हवाले से खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मुख्यालय द्वारा सभी जिलों में विभागीय कंट्रोलर्स के नाम जारी किए गए उक्त पत्र में साफ किया गया है कि उपरोक्त सारी कार्रवाई को 3 महीने में मुकम्मल बनाया जाए व मामले संबंधी तैयार की जाने वाली रिपोर्ट प्रत्येक 15 दिनों में उच्चाधिकारियों को पेश की जाए। अब देखना यह होगा कि लोकल विभागीय अधिकारी हैडक्वार्टर द्वारा दिए गए उक्त निर्देशों का पालन कितनी संजीदगी से करते हैं या फिर पहले की भांति ही तेल वितरण प्रणाली को लेकर डिपो मालिकों व विभागीय कर्मचारियों में छिड़े विवाद के कारण इस बार भी लोगों को उक्त योजना के लाभ से वंचित ही रहना पड़ेगा। 

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