Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jan, 2018 04:55 PM
डी.सी.पी. राजेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नए वाहन खरीदने वालों को एक माह के भीतर-भीतर वाहन की रजिस्ट्रेशन करवानी अनिवार्य की गई है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। ...
जालंधर(बुलंद): डी.सी.पी. राजेंद्र सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि नए वाहन खरीदने वालों को एक माह के भीतर-भीतर वाहन की रजिस्ट्रेशन करवानी अनिवार्य की गई है। ऐसा न करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आया है कि कई लोग वाहन खरीदने के बाद कई महीने तक उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते ओर फैंसी नंबर लेने या अन्य बहाने बनाकर वाहन को टैम्परेरी नंबर पर ही चलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत नए खरीदे गए वाहन के लिए एक माह में आर.सी. प्राप्त करना जरूरी है। ऐसा न करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।