Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Oct, 2017 10:39 AM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 2 वर्ष पहले नाबालिगा को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष की कैद व 75 हजार रुपए जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना न देने की...
मोगा (संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज मैडम लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने 2 वर्ष पहले नाबालिगा को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक आरोपी को 7 वर्ष की कैद व 75 हजार रुपए जुर्माना भुगतने का आदेश दिया है। अदालत ने जुर्माना न देने की सूरत में उसे डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त कैद काटने का आदेश दिया है।
जानकारी के अनुसार समालसर निवासी परगट सिंह के खिलाफ स्थानीय बुक्कन वाला रोड स्थित बस्ती गुरुसर निवासी बलविंद्र कौर ने 3 मई, 2015 को थाना सिटी साऊथ में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस जांच के बाद कथित आरोपी परगट सिंह पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।