Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Feb, 2018 02:36 PM
जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके ही घर में दुष्कर्म करने के मामले में पड़ोसी को सबूत व गवाह के आधार पर दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए...
मोगा(संदीप): जिला एवं अतिरिक्त सैशन जज लखविंद्र कौर दुग्गल की अदालत ने जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके ही घर में दुष्कर्म करने के मामले में पड़ोसी को सबूत व गवाह के आधार पर दोषी करार देते हुए 7 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना किया है।
इस मामले में पुलिस को दी गई शिकायत में थाना सदर के अधीन पड़ते एक गांव के सरकारी स्कूल की 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा ने कहा था कि 8 जून 2016 को स्कूल में छुट्टी होने के चलते वह घर पर थी और उसके माता-पिता बाहर गए हुए थे और भाई-बहन घर पर नहीं थे।
इसी दौरान उनके पड़ोस में रहने वाले हरप्रीत सिंह उर्फ भूनी ने छत से उनके घर में दाखिल होकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद वह घर के दरवाजे से ही फरार हो गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस की ओर से घर में गलत ढंग से दाखिल होने, दुष्कर्म करने सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।