Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jan, 2018 10:02 AM
हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की ओर से अवैध खोखे हटाने को लेकर की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए पुरानी दाना मंडी के दुकानदार रमेश कुमार गर्ग सहित अन्य की ओर से स्थानीय जे.एम.आई.सी. में दायर याचिका को अदालत ने वीरवार देर सायं खारिज कर दिया।
मोगा (संदीप/ग्रोवर): हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम की ओर से अवैध खोखे हटाने को लेकर की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए पुरानी दाना मंडी के दुकानदार रमेश कुमार गर्ग सहित अन्य की ओर से स्थानीय जे.एम.आई.सी. में दायर याचिका को अदालत ने वीरवार देर सायं खारिज कर दिया।
उधर हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम मोगा द्वारा 19 जनवरी को शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ शुरू की मुहिम के तहत दाना मंडी मोगा में की गई कार्रवाई से पीड़ित दुकानदारों ने आज निगम द्वारा जारी हुए नोटिस का जवाब निगम दफ्तर मोगा में लिखित रूप से दिया।
गौरतलब है कि नगर निगम ने बहुत से दुकानदारों का पक्ष सुनने से पहले ही उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी जबकि निगम ने यह कार्रवाई करने के 2 दिन बाद दुकानदारों को नोटिस दिए जोकि कानून अनुसार कार्रवाई करने से पहले देने बनते हैं। निगम दफ्तर में आज जब दुकानदार नोटिस का जवाब देने के लिए पहुंचे तो वहां बैठे अधिकारियों ने समूह दुकानदारों से लिखित जवाब लेने से मना कर दिया लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों ने यह मुद्दा नगर कमिश्नर के पास उठाया तो निगम ने दुकानदारों से जवाब ले लिया।
इस दौरान पुरानी दाना मंडी एसोसिएशन के सदस्य चन्द्रशेख्रर सूद, पवन कुमार, प्रमोद गोयल, राधेश सिंगल, राकेश गोयल, पुनीत, दिनेश गुप्ता ने कहा कि निगम द्वारा मोगा निवासियों के साथ धक्केशाही कर उनका उजाड़ा किया गया है जबकि निगम को इस संबंधी पहले सुनवाई करनी चाहिए थी।