FIR के बावजूद बाजारों में रेहड़ी-फड़ी वालों का कब्जा

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Mar, 2018 02:11 PM

illegal property

नगर में रेहड़ी-फड़ी वालों का साम्राज्य कायम है। लुधियाना पुलिस कमिश्नर द्वारा सड़क जाम करने के आरोप में कइयों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 283 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने के बावजूद बाजारों को रेहड़ी-फड़ी से मुक्त नहीं किया जा सका है। पुलिस द्वारा...

लुधियाना(सुरिन्द्र): नगर में रेहड़ी-फड़ी वालों का साम्राज्य कायम है। लुधियाना पुलिस कमिश्नर द्वारा सड़क जाम करने के आरोप में कइयों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 283 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज करने के बावजूद बाजारों को रेहड़ी-फड़ी से मुक्त नहीं किया जा सका है। पुलिस द्वारा कार्रवाई के बाद भी रेहड़ी-फड़ी वालों पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। बाजारों में रेहड़ी-फड़ी वालों द्वारा सड़कों के किनारे कब्जे करने के साथ ही दुकानदार भी अपनी दुकानों के बाहर कई फीट तक सामान सजा रहे हैं। यह समस्या चौड़ा बाजार, किताब बाजार, प्रताप बाजार, फील्ड गंज, करीमपुरा बाजार, साबुन बाजार इत्यादि में अधिक है। रेहड़ी-फड़ी के कारण सड़कों की चौड़ाई सिकुड़ कर आधे से भी कम रह जाती है, जिससे वाहन जाम में फंसे रहते हैं। 


नगर निगम अधिक जिम्मेदार
बाजारों में रेहड़ी-फड़ी पर कार्रवाई करने के मामले में नगर निगम अधिक जिम्मेदार है। निगम द्वारा सड़कों के किनारे लगी रेहडिय़ों व फड़ी वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की जाती, जिसके कारण रोजाना खासकर संडे के दिन बाजारों में जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। वहीं रेहड़ी-फड़ी वालों के लिए कोई अलग से स्थान मुहैया करवाने में भी निगम कोई खास दिलचस्पी नही दिखा रहा। 

धारा 283 के तहत दर्ज होगी एफ.आई.आर.
किसी जन मार्ग में संकट, बाधा पैदा करने के अपराध पर पुलिस द्वारा वाहन चालकों या रेहड़ी-फड़ी वालों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 283 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की जा रही है। यह अपराध जमानत योग्य है व इस अदालत द्वारा दौ सौ रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। 

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