Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Feb, 2018 11:30 AM
लड़की से गैंगरेप करने के मामले में अतिरिक्त सैशन जज हररीत कौर कालिके की अदालत ने रणबीर हंस उर्फ हरदीप निवासी गांव परजियां बिहारीपुर (लुधियाना), रंजीत सिंह निवासी अम्बेदकर नगर जालंधर व मोनू उर्फ हरदीप बांसल निवासी गुरु रविदास नगर जालंधर को 20-20 साल...
जालंधर (भारद्वाज) : लड़की से गैंगरेप करने के मामले में अतिरिक्त सैशन जज हररीत कौर कालिके की अदालत ने रणबीर हंस उर्फ हरदीप निवासी गांव परजियां बिहारीपुर (लुधियाना), रंजीत सिंह निवासी अम्बेदकर नगर जालंधर व मोनू उर्फ हरदीप बांसल निवासी गुरु रविदास नगर जालंधर को 20-20 साल कैद व 10,000-10,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक-एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया।