छेड़छाड़ का विरोध करने वाली महिला को गोली मारने वाले को उम्रकैद, 2 बरी

Edited By Des raj,Updated: 17 Aug, 2018 11:17 PM

woman who opposed the tampering and shot given life imprisonment

बटाला शहर के एक पैलेस में वर्ष 2016 में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली महिला की गोली मार कर हत्या करने वाले व्यक्ति परमिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी डल्ला को माननीय एडीश्नल सैशन जज जतिन्द्रपाल सिंह खुरमी की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि 2...

गुरदासपुर (विनोद): बटाला शहर के एक पैलेस में वर्ष 2016 में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली महिला की गोली मार कर हत्या करने वाले व्यक्ति परमिन्द्र सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी डल्ला को माननीय एडीश्नल सैशन जज जतिन्द्रपाल सिंह खुरमी की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि 2 अन्य कर्णप्रताप सिंह पुत्र कृपाल सिंह निवासी औलख व दिलबाग सिंह पुत्र जोगिन्द्र सिंह निवासी उल्ला को बरी कर दिया गया।

जानकारी अनुसार 28 फरवरी, 2016 को मृतक रूपिन्द्र कौर के पति सुखदेव सिंह निवासी भगवां ने पुलिस को शिकायत में बताया कि वह अपने परिवार सहित बटाला शहर के एक पैलेस में अपनी बुआ के पुत्र का शगुन प्रोग्राम देखने गया था जहां परमिन्द्र सिंह, दिलबाग सिंह व कर्णप्रताप द्वारा उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई और परिवार द्वारा विरोध करने पर परमिन्द्र सिंह ने गोली चलाकर उसकी पत्नी को मार दिया। मामले पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने परमिन्द्र सिंह को आरोपी स्वीकार करते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई जबकि इस मामले में नामजद 2 अन्य व्यक्तियों को बरी कर दिया गया।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!