पंजाब में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू, ये बरती जाएंगी सावधानियां

Edited By Riya bawa,Updated: 13 Apr, 2020 04:40 PM

wheat procurement starts in punjab from april 15

पंजाब सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2020 से गेहूँ की खरीद शुरू की जा रही है। राज्य में कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के...

पंजाब : कोरोना वायरस के बढ़ते कोहराम के कारण किसानों की परेशानी बढ़ी हुई है। पंजाब सरकार द्वारा 15 अप्रैल, 2020 से गेहूँ की खरीद शुरू की जा रही है। राज्य में कोरोना वायरस के ख़तरे को देखते हुए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए खेतों और मंडियों में बरती जाने वाली सावधानियां जारी की हैं। इसी के साथ-साथ मंडी बोर्ड की तरफ से किसानों और आढ़तियों के लिए हर जिले में कण्ट्रोल रूम बनाया गया है। मोबाइल ऐप के ज़रिए ई- पास की सुविधा भी दी गई है। ताकि किसानों की चिंता के साथ साथ कोरोना के बढ़ते प्रकोप को कम किया जा सके। 
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इस सम्बन्धी ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री स. तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने जानकारी देते हुए बताया कि "हमें खेतों और दाना मंडियों में सावधानियां पूरी सख़्ती के साथ बरतनी पड़ेंगी। इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लोगों को सावधानियों के प्रति जागरूक करने के लिए गाँव स्तर पर मुहिम शुरु की गई है, जिसके अंतर्गत शरीर पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इसके अलावा रोज़ाना सोशल मीडिया और वट्सएप के द्वारा लोगों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जागरूक किया जाएगा"। 

इन सावधानियों के अंतर्गत होगा काम 
1. गेहूँ की कटाई का समय प्रात:काल 6 बजे से शाम 7 बजे होगा। 
2. फ़सल काटने के समय श्रमिक एक दूसरे से कम-से-कम दो मीटर की दूरी बनाकर रखें।
3. थोड़े-थोड़े समय के अंतराल पर अपने हाथ साबुन के साथ अच्छी तरह से धोते रहें, अपने हाथों को मुँह, आँख और नाक से लगाने से परहेज़ करें। 
4. काम करते समय अपना नाक-मुँह ढककर रखें, खाने-पीने के समय भी एक दूसरे से उचित दूरी बना कर बैठें।
5. खेतों और मंडियों में बिल्कुल भी न थूकें क्योंकि थूकने से कोरोना वायरस फैलने का ख़तरा बढ़ जाता है। 
6. इसके अलावा केवल वही किसान अपनी गेहूँ मंडी में लेकर आएं, जिनको आढ़तियों द्वारा होलोग्राम वाली पर्ची दी गई हो। 
7. मंडी में ले जाई जा रही गेहूँ निश्चित जगह पर ही उतारी जाए, ट्रैक्टर पर चालक के बिना और कोई अन्य व्यक्ति न बैठें।
8. ट्रॉली में कम-से-कम लेबर ही बैठे और वह उचित दूरी बना कर बैठें। 
9. यदि किसी व्यक्ति को खाँसी, ज़ुकाम, बुख़ार आदि की शिकायत हो तो उसे तुरंत नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, अगर संभव हो सके तो खेतों और गाँव की मंडी में उसी गाँव की स्थानिय लेबर ही लगाई जाए।
10. ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने समूह किसान भाईयों, आढ़तियों, मज़दूरों और मुलाजि़मों को खेतों और मंडियों में उपरोक्त सावधानियों की पालना को सुनिश्चित किया जाए। 

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