Punjab: रिश्वतखोरी के मामले में विजिलेंस ने पटवारी को किया गिरफ्तार

Edited By Kamini,Updated: 26 Mar, 2024 05:39 PM

vigilance arrested patwari in bribery case

पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है।

लुधियाना (राज) : पंजाब में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई की है। विजीलेंस ब्यूरो ने आज मंगलवार को राजस्व हलका पीरूबंदा, पूर्वी लुधियाना में तैनात राजस्व पटवारी गुरविंदर सिंह को 34.70 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। 

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हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने विजीलेंस ब्यूरो रेंज लुधियाना में आत्मसमर्पण कर दिया है। भ्रष्टाचार के इस मामले में उक्त पटवारी के भाई और पिता सहित उसके एजेंट निक्कू पर भी रिश्वत लेने की साजिश रचने का मामला दर्ज किया गया है। विजीलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज खुलासा करते हुए कहा कि यह मामला बठिंडा जिले के रामपुरा फूल शहर के निवासी बब्बू तनवर द्वारा उक्त पटवारी और उसके निजी एजेंट के खिलाफ मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार निवारण एक्शन लाइन पर दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। 

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने बस स्टैंड लुधियाना के पास स्थित उसके पिता की संपत्ति के इंतकाल को मंजूरी देने के लिए 40 हजार रुपए की रिश्वत राशि स्वीकार की थी, जिसे वर्ष 1994 में पंजीकृत किया गया था। शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि उपरोक्त पटवारी और उसके एजेंट निक्कू ने उससे 2 ‘आई-फोन’, स्मार्ट घड़ियों के साथ-साथ 3 लाख रुपए और पाकिस्तानी जूती खरीदने के लिए 3,40,000 रुपए भी लिए थे। इसके अलावा उक्त पटवारी के एजेंट निक्कू की जन्मदिन पार्टी पर 80 हजार रुपए की राशि खर्च की थी। विजिलेंस ब्यूरो प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त पटवारी, उसके साथी निक्कू, पटवारी के पिता परमजीत सिंह और भाई बलविंदर सिंह ने एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करके इंतकाल कराने के बदले में 4 बार 27,50,000 रुपए की रिश्वत ली थी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त पटवारी ने न तो संबंधित संपत्ति का इंतकाल किया और न ही इस कार्य के लिए शिकायतकर्ता से ली गई राशि लौटाई, जिससे साबित हुआ कि आरोपियों ने रिश्वत लेने के बाद भी उसके साथ धोखाधड़ी की है।

उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 7-ए और आईपीसी की धारा 420, 120-बी के तहत विजीलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन लुधियाना रेंज में एफआईआर नंबर 29 दिनांक 24-11-2023 पहले ही पटवारी गुरविंदर सिंह, उसके साथी निक्कू सहित पटवारी के भाई और पिता को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने तथा एक-दूसरे के साथ मिलकर साजिश रचने का दोषी पाते हुए मुकदमा दर्ज है। पटवारी के पिता और भाई को पहले ही कोर्ट से जमानत मिल चुकी है लेकिन हाई कोर्ट ने दोषी पटवारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके बाद से गुरविंदर सिंह पटवारी और उसके साथी निक्कू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही थी। इसलिए अब कोई अन्य विकल्प न मिलने पर उक्त पटवारी ने आत्म-समर्पण कर दिया है। विजीलेंस ब्यूरो रेंज लुधियाना द्वारा पहले उसे कल सक्षम न्यायालय में पेश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है और उसके साथी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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