Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Jan, 2025 07:43 PM
कार की टक्कर से टिप्पर चालक की मौत के बाद थाना गढ़शंकर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ धारा 125,106(2) बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
गढ़शंकर : कार की टक्कर से टिप्पर चालक की मौत के बाद थाना गढ़शंकर पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ धारा 125,106(2) बीएनएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
दर्ज मामले के अनुसार राजविंदर सिंह पुत्र अमरीक सिंह निवासी शंकर थाना डेहलों जिला लुधियाना ने गढ़शंकर पुलिस को दिए बयान में कहा कि वह और उसका भांजा 42 वर्षीय धरमिंदर सिंह पुत्र कुलवंत सिंह निवासी लहरा थाना डेहलों 12 जनवरी को टिप्पर में सवार होकर होशियारपुर से गढ़शंकर जा रहे थे। जब वह मारुति एजेंसी के पास बाथरूम करने के लिए टिप्पर से नीचे उतरा। उन्होंने बताया कि जब धरमिंदर सिंह वापस टिप्पर में बैठने लगा तो एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया और उसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल गढ़शंकर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा था कि धरमिंदर सिंह की मौत कार चालक की लापरवाही के कारण हुई है, इसलिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए।