Edited By Updated: 30 Mar, 2017 02:55 PM
अतिरिक्त सैशन जज एम.एस. ढिल्लों की अदालत द्वारा जोगिंद्र सिंह.....
जालंधर भारद्वाज)अतिरिक्त सैशन जज एम.एस. ढिल्लों की अदालत द्वारा जोगिंद्र सिंह उर्फ बिंद्र को चूरा-पोस्त तस्करी मामले में मुजरिम करार देते हुए 32 मास कैद, 2000 रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया गया। इस मामले में 11.8.14 को थाना नूरमहल की पुलिस ने जोगिंद्र सिंह उर्फ बिंद्र को चूरा-पोस्त समेत गिरफ्तार किया था।