Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jul, 2017 09:05 AM
आर.टी.आई. एक्टिविस्ट एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की सक्रियता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं।
चंडीगढ़ (शर्मा): आर.टी.आई. एक्टिविस्ट एडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की सक्रियता के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेजने के 10 दिनों के अंदर ही उक्त कार्यालय की ओर से मोगा, मुक्तसर, पठानकोट, संगरूर, अमृतसर तथा होशियारपुर जिलों के उपायुक्तों एवं जिला चुनाव अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि उनके अधीनस्थ कार्यालयों में चुनाव सूचियों के संशोधन कार्य में तैनात किए गए स्कूली कम्प्यूटर टीचरों को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त कर उन्हें मूल शैक्षणिक कार्य के लिए रिलीव किया जाए।
आदेश के अनुसार अरोड़ा की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में कहा गया है कि उक्त कम्प्यूटर टीचरों को सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद गैर-शैक्षणिक कार्य के लिए विभिन्न चुनाव कार्यालयों में तैनात किया गया है जो निस्संदेह कोर्ट की अवमानना है। मुख्य चुनाव कार्यालय से बुधवार सुबह जारी इन निर्देशों में उक्त उपायुक्तों को इसका पालन सुनिश्चित कर सायं 4 बजे तक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया क्योंकि वीरवार को इसी तरह के एक और मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।
उल्लेखनीय है कि अरोड़ा ने गत 15 जुलाई को मुख्य चुनाव अधिकारी वी.के. सिंह को ऐसे स्कूली कम्प्यूटर टीचरों जिनकी तैनाती शैक्षणिक कार्य के समय में चुनाव कार्यालयों में मत सूचियां संशोधित करने के लिए लगाई गई थी, की सूची भेजते हुए कानूनी नोटिस भेज कर आगाह किया था कि यदि 7 दिनों के अंदर इन कम्प्यूटर टीचरों को इस गैर-शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर इनकी ड्यूटी इनके मूल शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाई गई या इस बाबत उन्हें सकारात्मक कदम उठाए जाने के बारे सूचित नहीं किया गया तो वह उनके विरुद्ध कोर्ट की अवमानना का मामला दायर करने के लिए बाध्य होंगे।