छुट्टी के लिए लंबी दस्तावेजी प्रक्रिया से अध्यापकों को मिला छुटकारा

Edited By swetha,Updated: 03 Jun, 2018 10:39 AM

teachers get rid of the long documentary process for foreign holidays

शिक्षा विभाग की कमान हाथ में आते ही सिस्टम में बदलाव करने के अलावा खामियों को दुरुस्त करने को प्रयासरत शिक्षा मंत्री ओ.पी. सोनी ने जहां पिछले दिनों विभाग में कार्यरत स्टाफ के हितों को प्रमुख रख कई फैसले किए, वहीं एक और पहलकदमी करते हुए अध्यापकों...

लुधियाना(विक्की): शिक्षा विभाग की कमान हाथ में आते ही सिस्टम में बदलाव करने के अलावा खामियों को दुरुस्त करने को प्रयासरत शिक्षा मंत्री ओ.पी. सोनी ने जहां पिछले दिनों विभाग में कार्यरत स्टाफ के हितों को प्रमुख रख कई फैसले किए, वहीं एक और पहलकदमी करते हुए अध्यापकों द्वारा ली जाने वाली विदेश छुट्टी की ऑनलाइन अनुमति की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है।

इस शृंखला में सोनी के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने अध्यापकों को छुट्टियां लेने के लिए लगाए जाने वाले दस्तावेजों को कम करके राहत प्रदान की है। यही नहीं सोनी ने विदेशी छुट्टी के लिए अध्यापकों की ओर से भरा जाने वाला प्रोफार्मा भी  समूह जिला शिक्षा अधिकारियों (सैकेंडरी और एलिमैंट्री), समूह स्कूल प्रमुख और ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारियों को तैयार करके भिजवाया है ताकि भविष्य में इसे लागू  भी किया जा सके। 

दस्तावेजों की लंबी लिस्ट देख हैरान रह गए थे सोनी 
नए तैयार किए 21 कालम वाले नए प्रोफार्मा को शिक्षा विभाग की वैबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है। यहां बता दें कि इससे पहले अध्यापकों को विदेशी छुट्टी के लिए 28 कालम की सूचना अपलोड करनी पड़ती थी जिसके लिए उन्हें कई बाधाएं भी आती थी। एक्स इंडिया लीव अप्लाई करने वाले अध्यापक द्वारा विभिन्न हलफीया बयान, सॢवस बुक की कापी, गवाह की सॢवस बुक, कोर्ट केस के संबंध में सर्टीफिकेट, कर्जे के संबंध में सर्टीफिकेट, श्योरटी बांड आदि कई दस्तावेजों को अपलोड करना पड़ता था। लेकिन शिक्षा मंत्री ने पिछले दिनों विभागीय अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में इस संबंधी चर्चा की तो छुट्टी के लिए लंबी दस्तावेजी प्रक्रिया में अध्यापकों को उलझता देख उन्होंने इसका बोझ कम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

शिक्षा विभाग ने समूह जिलों को पत्र सहित भेजे निर्देश
शिक्षा मंत्री के आदेशों को अमल में लाते हुए अब शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेजों को घटा दिया गया है जिससे अध्यापकों की बिना वजह होने वाली परेशानी से  छुटकारा मिलेगा और एक्स इंडिया लीव अप्लाई करने और अनुमति के लिए प्रक्रिया भी सरल होगी। इस संबंधी शिक्षा विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि एक्स इंडिया लीव अप्लाई करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के संबंध में जारी किए प्रोफार्मे पर पर्सनल विभाग के निर्देश अनुसार चर्चा की गई है। 

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