टांडा रेप केस: आरोपियों द्वारा दायर जमानत की अर्जी पर सुनवाई अब होगी 25 को

Edited By Sunita sarangal,Updated: 19 Nov, 2020 11:56 AM

tanda rape case bail application filed by accused

अदालत में पिछली सुनवाई के दिन 11 नवम्बर को आरोपियों की तरफ से अदालत को बताया गया था कि........

होशियारपुर(अमरेन्द्र): जिले के टांडा कस्बे के साथ लगते एक गांव में 21 अक्तूबर को 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद जलाकर हत्या कर करने के आरोप में आरोपी पोता सुरप्रीत सिंह पुत्र दिलविन्द्र सिंह और दादा सुरजीत सिंह पुत्र काका सिंह मामले की सुनवाई बुधवार को अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश नीलम अरोड़ा की अदालत में हुई। 

अदालत में आरोपी दादा सुरजीत सिंह की पेशी वीडियो कांफ्रैसिंग के जरिए हुई वहीं आरोपी पोता अमृतसर अस्पताल में उपचाराधीन है। अदालत में कल दोनों ही आरोपियों की ओर से जमानत की अर्जी दायर की गई। अदालत ने इस बहुचर्चित मामले में आरोपियों की जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 25 नवम्बर मुकर्रर की है।

आरोपियों के वकील को चालान की कॉपी सौंपी गई
बुधवार को अदालत परिसर के बाहर टांडा थाने में तैनात एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर विक्रमजीत सिंह की उपस्थिति में पीड़ित परिवार की तरफ से पैरवी कर रहे एडवोकेट नवीन जैरथ ने मीडिया को बताया कि आरोपी सुरप्रीत सिंह का इलाज अभी अमृतसर के अस्पताल में चल रहा है। अदालत की तरफ से पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान की कॉपी जहां आरोपियों के वकील को अदालत में दी गई वहीं आरोपियों को चालान की कॉपी जेल में भेजने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के वकील की तरफ से जमानत के लिए कोर्ट के समक्ष लिखिथ अर्जी पेश की। अदालत में अब इस पर सुनवाई 25 नवम्बर को होगी।

पुलिस ने कहा- आरोपियों के घर को नहीं किया है सील
अदालत में पिछली सुनवाई के दिन 11 नवम्बर को आरोपियों की तरफ से अदालत को बताया गया था कि पुलिस ने आरोपियों के घर को सील कर ताला लगा दिया है। टांडा थाने में तैनात एस.एच.ओ. इंस्पैक्टर विक्रमजीत सिंह ने अदालत में बताया कि ना तो पुलिस ने आरोपियों के घर को सील किया है और ना ही पुलिस ने घर में ताले लगाए हैं।

आरोपियों को अदालत से कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी
अदालत परिसर में एडवोकेट नवीन जैरथ ने मीडिया को बताया कि टांडा के निकटवर्ती गांव में 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई इस दरिंदगी की घटना ने पूरे देश के सामने सिर शर्म से झुका दिया था। अदालत में पुलिस की तरफ से तैयार चालान में वह तमाम तथ्य शामिल किए जो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायक होंगे। मासूम बच्ची को साथ ले जाने की सी.सी.टी.वी. फुटेज, कपड़े, केरोसिन की कैनी का जिक्र चालान में किया गया है अत: अदालत से आरोपियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!