Edited By Vatika,Updated: 11 Jan, 2019 11:15 AM
भुलत्थ के एक मतदाता ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर के पास सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ पटीशन फाइल की है। पटीशन में मांग की गई है कि खैहरा क्योंकि आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य करार देकर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म...
चंडीगढ़(रमनजीत): भुलत्थ के एक मतदाता ने पंजाब विधानसभा के स्पीकर के पास सुखपाल सिंह खैहरा के खिलाफ पटीशन फाइल की है। पटीशन में मांग की गई है कि खैहरा क्योंकि आम आदमी पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए उन्हें अयोग्य करार देकर उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाए।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब विधानसभा स्पीकर को उक्त पटीशन पर नियमों के मुताबिक विचार करके अपना फैसला देना होगा। भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र के अधीन आते गांव मेटला निवासी हरसिमरन सिंह ने वीरवार शाम पंजाब विधानसभा में स्पीकर कार्यालय में अपनी पटीशन दाखिल की है। पटीशन में हरसिमरन द्वारा कहा गया है कि वह भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र के रजिस्टर्ड वोटर हैं और मतदाता होने के नाते ही उन्होंने सुखपाल खैहरा की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। हरसिमरन द्वारा अपनी पटीशन में कहा गया है कि 11 मार्च, 2017 को पंजाब विधानसभा चुनावों के आए नतीजों में भुलत्थ से आम आदमी पार्टी की तरफ से सुखपाल सिंह खैहरा ने जीत हासिल की थी।
6 जनवरी को खैहरा द्वारा ऐलान किया गया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद 8 जनवरी, 2019 को प्रैस कांफ्रैंस करके नई पार्टी के गठन की घोषणा की गई। पटीशन के मुताबिक ऐसा करके खैहरा ने संविधान में 10वें शैड्यूल के पैरा नंबर 2 के मुताबिक अयोग्य किए जाने की योग्यता पूरी कर दी है, क्योंकि कोई भी सदस्य जोकि किसी राजनीतिक पार्टी की उम्मीदवारी पर चुनाव जीतता है और अपनी इच्छा से उसी पार्टी से बाद में इस्तीफा दे देता है तो वह अयोग्य किए जाने की योग्यता पूरी कर लेता है। हरसिमरन ने स्पीकर से मांग की है कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले व अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए उसकी पटीशन पर जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए।