3000 यूनिट के ऊपर खपत होने पर नहीं मिलेगी सबसिडी

Edited By Punjab Kesari,Updated: 25 May, 2018 09:14 AM

subsidy not available at 3000 units above consumption

पावरकाम ने एक सर्कुलर जारी कर सूचित किया है कि पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार जो 1 किलोवाट से कम लोड वाले एस.सी. व बी.सी. लोगों को 200 यूनिट प्रति महीना सबसिडी देने के ऐलान के साथ शर्त जोड़ी गई थी कि वर्ष में 3 हजार यूनिट खपत करने वाले...

खन्ना  (शाही): पावरकाम ने एक सर्कुलर जारी कर सूचित किया है कि पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार जो 1 किलोवाट से कम लोड वाले एस.सी. व बी.सी. लोगों को 200 यूनिट प्रति महीना सबसिडी देने के ऐलान के साथ शर्त जोड़ी गई थी कि वर्ष में 3 हजार यूनिट खपत करने वाले लोगों को यह सबसिडी नहीं मिलेगी उसमें अब पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि इन केसों में यदि एक बार भी 3000 यूनिट से ऊपर खपत चली गई तो सबसिडी बंद हो जाएगी। जबकि इस मामले में पहले पंजाब सरकार ने एक पत्र जारी कर पावर कॉम को सूचित किया था कि ऐसे मामले में 3000 यूनिटों की गणना केवल पिछले साल के यूनिटों की खपत के आधार पर मौजूदा साल के लिए ही सबसिडी बंद की जाएगी। 


इस सर्कुलर के जारी होने से पिछले सालों में कभी भी 3 हजार यूनिट पार करने वाले सभी एस.सी./बी.सी. उपभोक्ता सबसिडी से वंचित हो जाएंगे। सर्कुलर में यह भी सूचित किया गया है कि पंजाब सरकार द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार एस.पी. कैटेगरी के छोटे उद्योग जिन्हें वर्ष 2017-18 में सबसिडी मिलती थी, को मौजूदा वर्ष 2018-19 में भी 1 अप्रैल 2018 से 4.99 रुपए प्रति यूनिट से ऊपर सबसिडी मिलेगी।

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