अहम खबर : पंजाब में इमीग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनियों के खिलाफ सख्त आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 15 Feb, 2025 11:33 AM

strict order for immigration consultancy

यह महत्वपूर्ण है कि विदेश में अवसर तलाशने वाले व्यक्तियों को धोखाधड़ी से बचने के लिए इमीग्रेशन कंसल्टेंसी निर्धारित मानकों का पालन करें।

जालंधर (चोपड़ा): डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इमीग्रेशन कंसल्टेंसी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जांच अभियान शुरू करने का निर्देश दिया। डिप्टी कमिश्नर ने जिला से संबंधित सभी एस.डी.एम. को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में रजिस्टर्ड इमीग्रेशन कंपनियों की सख्ती से जांच करने के निर्देश भी दिए। डा. अग्रवाल ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य विदेश जाने के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखाधड़ी से बचाना और यह सुनिश्चित करना है कि इमीग्रेशन कंपनियां कायदे व कानून के अनुरूप काम करें। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि विदेश में अवसर तलाशने वाले व्यक्तियों को धोखाधड़ी से बचने के लिए इमीग्रेशन कंसल्टेंसी निर्धारित मानकों का पालन करें।

डिप्टी कमिश्नर ने उन युवाओं की भी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, जिन्हें हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका से निर्वासित किया गया था। उन्होंने डिपोर्ट किए युवाओं को आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन उन्हें व्यवसाय शुरू करने, रोजगार प्राप्त करने और कौशल विकास में सहायता के माध्यम से अपने करियर के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक सहायता देगा। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार इस कठिन समय में इन युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है। इन युवाओं को हरसंभव मदद देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। राज्य कौशल विकास मिशन के तहत विभिन्न कौशल विकास कोर्सों की उपलब्धता की जानकारी दी, जिसके माध्यम से उनके लिए रोजगार पाने की संभावना बढ़ सकती है।

इसके अलावा उन्हें अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा उठाए गए इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य डिपोर्ट युवाओं को सहायता प्रदान करते हुए अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करने और इमीग्रेशन सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

डिप्टी कमिश्नर ने विदेश जाने के इच्छुक लोगों से भारी वित्तीय और व्यक्तिगत नुकसान से बचने के लिए इमीग्रेशन के लिए हमेशा कानूनी माध्यम चुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विदेश जाने के लिए रजिस्टर्ड इमीग्रेशन कंसल्टैंसी से संपर्क करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए प्रोजैक्टर जनरल ऑफ एमिग्रेंट्स के हैल्पलाइन पर भी संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, जिला रोजगार और कारोबार ब्यूरो ने विदेश में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए प्रस्थान-पूर्व अभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इच्छुक उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन के लिए ब्यूरो के हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते है। बैठक में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मेजर अमित महाजन, उप निदेशक जिला रोजगार सृजन, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण ब्यूरो नीलम महे और रोजगार अधिकारी नरेश कुमार भी उपस्थित थे।

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