Punjab: इस जिले में धारा 144 लागू, लोगों के इकट्ठ पर लगी सख्त पाबंदी

Edited By Kamini,Updated: 29 Mar, 2024 04:09 PM

strict ban on gathering of people

जिले में धारा 144 लागू करते हुए लोगों के इकट्ठ पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है।

गुरदासपुर : पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा सत्र 2024-25 के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिल के लिए सामान्य परीक्षा 30.03.2024 को होने जा रही है। परीक्षा का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक का है। उक्त परीक्षा बोर्ड द्वारा स्थापित किए गए केन्द्रों में करवाई जा रही है।

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इन परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गुरदासपुर  सुभाष चंद्र ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले धारा 144 लागू कर दी है। जानकारी के अनुसार गुरदासपुर में स्थापित परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर के दायरे में लोगों के इकट्ठ पर 30 मार्च 2024 को सख्त पाबंदी लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि यह आदेश उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिनकी इन परीक्षाओं में ड्यूटी लगेगी। अपर जिलाधिकारी ने यह आदेश एक तरफा पारित करते हुए आम जनता को संबोधित किया।

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