Edited By Anjna,Updated: 31 Jan, 2019 11:12 AM
कैनेडा में रह रही अपनी पत्नी से तलाक का फर्जी सर्टीफिकेट बना कर दूसरी शादी करवाने की फिराक में लगे नौजवान की उम्मीदों पर एन.आर.आई. थाने ने पानी फेर दिया।
कपूरथला (स.ह.): कैनेडा में रह रही अपनी पत्नी से तलाक का फर्जी सर्टीफिकेट बना कर दूसरी शादी करवाने की फिराक में लगे नौजवान की उम्मीदों पर एन.आर.आई. थाने ने पानी फेर दिया। उसकी पत्नी अपने 4 वर्ष के बच्चे के साथ कैनेडा में रह रही है। जानकारी अनुसार कैनेडा में रह रही एक महिला ने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स कमिशन लुधियाना को 22 जनवरी को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी 8 मई 2014 को अमित शर्मा पुत्र अनिल शर्मा निवासी 520बी आदर्श नगर सतनामपुरा फगवाड़ा जिला कपूरथला के साथ हुई थी।
बच्चे को कैनेडा का सिटीजन बनने के लिए भेजा था बाहर
पीड़ित ने बताया कि विवाह से कुछ समय बाद ही उसके ससुराल परिवार वालों ने उसे इस बात के लिए मजबूर किया कि वह अपने होने वाले बच्चे को कैनेडा में जाकर जन्म दे ताकि वह कैनेडा का सिटीजन बन सके। उसने बताया कि उसके पति का फगवाड़ा शहर में नामवर स्कूल है, जिसके चलते उसे अकेले ही कैनेडा जाना पड़ा, जहां उसने बच्चे को जन्म दिया। उसने अपनी शिकायत में बताया कि शादी से अब तक उसका पति कैनेडा में नहीं आया, जबकि वह उसे इंडिया आने के लिए मजबूर करता रहा। जब उसे यह पता चला कि उसका पति 30 जनवरी को दूसरी शादी कराने जा रहा है तो उसे मजबूरन अपनी शिकायत ह्यूमन राइट्स कमिशन लुधियाना में दर्ज करवानी पड़ी। ह्यूमन राइट्स कमिशन लुधियाना ने पूरे मामले की जानकारी जिला पुलिस कपूरथला को दी।
पत्नी की जगह फर्जी औरत का सम्मन करवाया तामील
पूरे मामले की जांच दौरान पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सुनील मल्हण व एन.आर.आई. थाना कपूरथला के इंचार्ज बलविन्दर सिंह भुल्लर के सामने यह बात आई कि आरोपी अमित कुमार शर्मा ने वर्ष-2016 में माननीय अदालत में तलाक लेने का आवेदन कर एकतरफा फैसला करवा कर तलाक ले लिया है तथा तलाक लेते समय उसने अपनी पत्नी की जगह एक फर्जी औरत को सम्मन तामील करवा दिए। एन.आर.आई. थाना इंचार्ज अनुसार आरोपी अमित ने तलाक लेने के बाद इस संबंधी अपनी कैनेडा रह रही पत्नी को भनक तक नहीं लगने दी तथा लगातार टैलीफोन व मोबाइल द्वारा अपनी पत्नी से बातें करता रहा।