Edited By Urmila,Updated: 17 Aug, 2024 12:21 PM
पंजाब में ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर सरकार द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।
पंजाब डेस्क: पंजाब में ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर सरकार द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इसी के चलते राज्य चुनाव कमिशन पंजाब की ओर से समूह डिप्टी कमिश्नरों-कम-जिला चुनाव अफसर को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ग्राम पंचायतों के आम चुनाव 2024 के लिए 01.01. 23 के आधार पर तैयार की गई वोटरों की लिस्ट को अपडेट करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि तब कुछ प्रबंधीय कारणों के कारण उक्त चुनाव नहीं करवाए जा सके थे। अब इन चुनावों को लेकर सरकार की ओर से कभी भी ऐलान किया जा सकता है।
वहीं चुनाव कमीशन की ओर से राज्य में ग्राम पंचायतों के आम चुनावों को लेकर तैयारी की जा रही है जिसके चलते पंजाब राज्य कमिशन एक्ट के तहत जिले के समूह चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसरों को हिदायत की जाती है कि 29.12.2023 के तक की गई कार्रवाई के बाद नई बनाई जाने वाली वोटें, काटने और तबदील संबंधी मुहिम चलाई जाए। जिसके तहत वोटों को अपडेटिड करने संबंधी कार्य पूरा किया जा सके।
गौरतलब है कि 09.12.203 को जारी किए प्रोग्राम अनुसार आने वाली ग्राम पंचायतों के आम चुनाव के लिए वोटरों की योग्यता के तहत वोटों की अंतिम प्रकाशित तिथि 07.01.2024 को करवाई की जा चुकी है उसके अनुसार स्पष्ट है कि जिलों में उक्त वोटर की सूचियां अंतिम प्रकाशित तिथ 29.12.2023 तक अपडेटिड है।
इस उद्देश्य के लिए कमिशन द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है कि 20 अगस्त, 21 अगस्त व 22 अगस्त यानी मंगलवार , बुधवार व वीरवार 3 दिनों चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर द्वारा मुहिम चलाकर नए वोट बनाने, काटने या तबदील आदि किए जाएं। इस विशेष मुहिम का जिले के गांव में बढ़चढ़ कर प्रचार किया जाए ताकि आवेदन करने वाले इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। वहीं आदेश जारी किए गए हैं कि समूह चुनाव रजिस्ट्रेशन अफसर द्वारा इस मुहिम दौरान या इसके बाद नई बनाई गई वोटें, काटी गई वोटें या तबदील की गई वोटों का पूरा रिकार्ड रखा जाए और चुनाव कमीशन की ओर से दिए गए निर्देशों अनुसार यह रिकॉर्ड दिखाया जाए।
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