School Fees को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश पंजाब-हरियाणा में भी होंगे लागू

Edited By Vatika,Updated: 20 Mar, 2021 10:49 AM

sc order fees will also be applicable in punjab haryana

फीस नहीं भरी होगी तो परिणाम नहीं रोका जाएगा और न ही ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षा से वंचित

चंडीगढ़(हांडा): लॉकडाऊन दौरान निजी स्कूलों की फीस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के राजस्थान के स्कूलों को दिए अंतरिम आदेश ही पंजाब और हरियाणा में भी लागू होंगे। इसके तहत किसी स्टूडैंट ने फीस नहीं भरी होगी तो परिणाम नहीं रोका जाएगा और न ही ऑनलाइन या ऑफलाइन कक्षा से वंचित किया जाएगा। 

10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडैंट्स का दाखिला या रोल नंबर भी नहीं रोका जाएगा। निजी स्कूलों को अंतिम आदेश तक उक्त अंतरिम आदेशों की पालना करनी होगी। पंजाब के निजी स्कूल संचालक फीस मामले में हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें बैलेंसशीट मांगने और सिर्फ ट्यूशन फीस लेने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त विषय पर और समीक्षा की जरुरत है इसलिए अभिभावक और स्कूल संचालकों की मांगों पर विचार के बाद अंतरिम आदेश दिए जा रहे हैं जबकि बाकी मामलों पर सुनवाई जारी रखी जाएगी। स्कूल संचालकों से कहा कि सरकार का बकाया एक माह के भीतर चुकाएंगे।

कोई अभिभावक फीस भर पाने में असमर्थ है तो एकल रूप से प्रबंधन के समक्ष आवेदन कर सकते हैं जिस पर संचालकों को सौहार्दपूर्वक विचार करने को कहा गया है। अभिभावक चाहें तो वर्ष 2019-20 और 2020-21 की फीस 6 बराबर किस्तों में दे सकते हैं, जो मार्च, 2021 से अगस्त, 2021 के बीच का समय माना जाएगा। उक्त आदेश चंडीगढ़ के निजी स्कू लों में भी लागू होंगे या नहीं, यह आदेशों में स्पष्ट नहीं है। अभिभावकों की ओर से केस लड़ रहे वकील फैरी सोवत ने कहा कि चंडीगढ़ में फिलहाल उक्त आदेशों के संबंध में कुछ साफ नहीं है जिसके लिए हम जल्द सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे कि चंडीगढ़ की स्थिति भी स्पष्ट की जाए।

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