पंजाब में 21 फरवरी तक लगी ये पाबंदी, सख्त आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 01 Jan, 2025 02:53 PM

restrictions imposed in punjab till february 21

भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त हुए अधिकारियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं

कपूरथला : कपूरथला जिले में पेइंग गेस्ट मालिकों के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट कम डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त हुए अधिकारियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए हैं कि कपूरथला जिले में प्रत्येक पेइंग गेस्ट के मालिक को अपने पी.जी. में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाने और चालू हालत में रखना अनिवार्य होगा।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों के अनुसार कैमरों की रिकॉर्डिंग का कम से कम एक महीने का बैकअप रखना अनिवार्य होगा। इसके अलावा पेइंग गेस्ट चलाने वाला एक निर्धारित प्रोफार्मा मे उसके पी.जी. में रह रहे पेइंग गेस्ट का विवरण भर कर अपने निकटतम पुलिस स्टेशन/चौकी में तुरंत दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। इसमें पेइंग गेस्ट के मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र शामिल होगा अनिवार्य होगा।        

इसी प्रकार प्रोफार्मा के अनुसार गैस्ट का नाम, मोबाइल नंबर, पढ़ाई या काम वाली संस्थान का नाम, पता और वहां पढ़ने/काम का सबूत, किस तारीख से पी.जी. में निवास कर रहा है, निश्चित आवासीय पता और विवरण जिसमें उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी या आवासीय पता दिखाने वाला कोई अन्य फोटो पहचान दस्तावेज शामिल है। ये आदेश 21 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।

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