2 बहनों से सामूहिक दुष्कर्म का मामलाः 5 आरोपियों को कैद तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 20 Aug, 2017 11:48 AM

rape case

सामूहिक दुष्कर्म के एक केस में आज अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डा. राम कुमार सिंगला ने 5 आरोपियों को 20-20 साल की कैद तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को दो-दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

गुरदासपुर(विनोद): सामूहिक दुष्कर्म के एक केस में आज अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डा. राम कुमार सिंगला ने 5 आरोपियों को 20-20 साल की कैद तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने का आदेश सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को दो-दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

इस केस में पीड़ित लड़कियों के केस की पैरवी एडवोकेट जोगिन्द्र सिंह कलेर कर रहे थे। अदालत द्वारा दिए गए निर्णय अनुसार 10 मार्च 2014 को गांव डाला निवासी 2 बहनें, जिनमें से एक नाबालिग थी, अपने गांव के पास अपने खेतों में सैर कर रही थीं कि प्रवीण कुमार, राकेश कुमार, मुकेश कुमार, लखविंद्र पाल तथा रिंकू  निवासी खुदारपुर ने दोनों बहनों को जबरदस्ती कार में डाल लिया। ये सभी आरोपी दोनों बहनों को किसी अज्ञात स्थान पर ले गए तथा वहां सामूहिक दुष्कर्म किया।

दोनों बहनों ने इसकी जानकारी अपने परिवार को दी तथा परिजनों ने इस घटना की जानकारी बहरामपुर पुलिस को दी। पुलिस ने दोनों बहनों का मैडीकल करवाकर 13 मार्च को आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया था। इसके बाद पांचों आरोपियों के विरुद्ध अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश डा. राम कुमार सिंगला की अदालत में केस चलता रहा। आज इस केस में गवाहों व सबूतों के आधार पर पांचों आरोपियों को कैद तथा जुर्माने का आदेश सुनाया गया। 

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