जब 2 बच्चों की युवती बनी मां तो पंजाब पुलिस के हैड कांस्टेबल ने विवाह से किया इंकार

Edited By Vaneet,Updated: 16 May, 2018 07:27 PM

punjab police head constable refuses marriage

पंजाब पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में आई है। पंजाब पुलिस के एक हैड कांस्टेबल ने पहले युवती को चंगुल में फंसाकर ...

तरनतारन(रमन): पंजाब पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में आई है। पंजाब पुलिस के एक हैड कांस्टेबल ने पहले युवती को चंगुल में फंसाकर पहले दुष्कर्म का शिकार बनाता रहा। जब युवती 2 बच्चों की मां बन गई तो हैड कांस्टेबल ने विवाह से इंकार कर दिया। पुलिस की ओर से युवती के बयानों पर आरोपी खिलाफ केस तो दर्ज कर लिय गया परंतु 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। 

पुलिस को दी शिकायत में गांव सभरा निवासी युवती ने बताया कि पंजाब पुलिस के हैड कांस्टेबल नवप्रीत सिंह बैल्ट नंबर 329 लुधियाना साल 2008 में हरिके पत्तन में तैनात था। उक्त हैड कांस्टेबल का लड़की के घर आना-जाना था। नवप्रीत सिंह ने युवती को कहा कि उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक का केस चल रहा है। युवती को उसने विवाह का झांसा देकर दुष्कर्म का शिकार बनाया। 

पीड़िता जब गर्भवती हुई तो आरोपी ने विवाह से मना कर दिया गया। परिवार द्वारा युवती का तुरंत विवाह अमृतसर के छेहरटा क्षेत्र के युवक के साथ कर दिया गया। हैड कांस्टेबल नवप्रीत सिंह छेहरटा पहुंच गया और फिर युवती को अपने साथ ले आया। 15 जून 2009 को युवती ने लड़के अर्शदीप सिंह को जन्म दिया फिर लुधियाना तबादले होने के बाद पुलिस लाइन के क्वार्टर नंबर-6 में युवती को रखने लगा। यहां पर 17 अप्रैल 2011 को अरनाजदीप सिंह नामक लड़के को जन्म दिया। युवती बार-बार नवप्रीत सिंह को विवाह लिए कहती रही, लेकिन आरोपी ने उसके साथ शादी नहीं की। बाद में उसे पता चला कि आरोपी ने अपनी पत्नी से तलाक नहीं लिया और वह 3 बच्चों का बाप है।

इस संबंधी जब युवती ने हैड कांस्टेबल से बातचीत की तो उसने पीडि़़ता से नाता तोड़ दिया, जिसके कारण वह पीड़िता अपने गांव लौट आई। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को की। जिसके बाद 3 मई 2015 को थाना पट्टी में आरोपी हैड कांस्टेबल नवप्रीत सिंह के खिलाफ धारा दुष्कर्म और धोखाधड़ी की धाराओं तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक आरपोपी को गिरफ्तार नहीं किया। 
 

पीड़िता ने बताया कि आरोपी हैड कांस्टेबल ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग की थी, परंतु अदालत ने उसकी जमानत खारिज कर दी थी। उसने आरोपी को गिरफ्तार करके सख्त सजा देने की मांग की है। इस संबंधी तरनतारन के एस.एस.पी. दर्शन सिंह मान का कहना है कि हैड कांस्टेबल नवप्रीत सिंह तरनतारन से अपना तबादला करवाकर लुधियाना चला गया था। वहां पर ड्यूटी से गैर हाजिर हो रहे नवप्रीत सिंह को 17 जून 2017 को पुलिस विभाग से डिसमिस कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि थाना पट्टी में दर्ज मामले में आरोपी की गिरफ्तारी लिए पुलिस को निर्देश दिए गए हैं और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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