Edited By swetha,Updated: 29 May, 2019 02:32 PM
आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों (ई.डबल्यू.एस.) को अब पंजाब सरकार नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देगी। यह लाभ सीधी भर्ती और अन्य तरह की सरकारी नौकरियों के लिए प्रामाणिक होगा।
चंडीगढ़ः आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों (ई.डबल्यू.एस.) को अब पंजाब सरकार नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देगी। यह लाभ सीधी भर्ती और अन्य तरह की सरकारी नौकरियों के लिए प्रामाणिक होगा। चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के फैसले को लागू करने की सहमति देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
सामजिक न्याय, सशक्तिकरण और अल्पसंख्यक विभाग के आरक्षण सैल की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करते हुए सभी विभागों को पत्र भेजा गया है। विभाग ने साफ किया है कि सवर्णों में यह लाभ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने अब तक किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ नहीं उठाया है। इसके साथ ही जिनके परिवार की कुल आमदन 8लाख रुपए से कम है, वह आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।
विभाग के आदेश मुताबिक आरक्षण के लिए अप्लाई करने वाले शख्स के साथ उनके माता-पिता, 18 साल से कम उम्र के भाई-बहन और नाबालिग बच्चों को परिवार की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके इलावा आरक्षण की योग्यता की जांच के दौरान परिवार के सभी स्रोतों से कुल आमदनी की जांच की जाएगी। इस दौरान खेती, नौकरी और अन्य कामों को परिवार की कुल आमदनी के साथ जोड़ा जाएगा और यदि यह 8 लाख रुपए से कम होती है,तो आवेदनकर्ता को आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।